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सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई आसाराम की जमानत याचिका, लगाया जुर्माना

Mon, 30 Jan 2017 01:36 PM IST
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली
टीम डिजिटल / अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 30 Jan 2017 01:36 PM IST
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Supreme Court canceled the bail of Asaram and imposed a fine of 1 million
रेप केस में सजा काट रहे आसाराम बापू की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। साथ ही कोर्ट ने उन पर 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। स्वास्थ्य के आधार पर आसाराम बापू ने कोर्ट में जमानत की अपील की थी। मगर सर्वोच्च न्यायलय ने उनकी जमानत याचिका रद्द करते हुए कहा कि अभी ऐसी कोई जरूरत नहीं है
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जो उनको जमानत दी जाये। कोर्ट ने ये भी कहा कि इस तरह की गलत मेडिकल याचिका की अपील करने पर आसाराम बापू पर एक नई एफआईआर दर्ज की जाये और 1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाये। आसाराम बापू की ये सातवीं याचिका थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है।
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इससे पहले भी आसाराम ने जमानत के लिए कोर्ट में अपील की थी। आपको बता दें कि अगस्त 2013 से 16 साल की नाबालिक लड़की के साथ रेप करने के आरोप में 74 वर्षीय आसाराम बापू जेल में सजा काट रहे है। वहीं आसाराम बापू के बेटे नारायण साईं पाखंड के आरोप में सजा काट करें है। 
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