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सीबीआई निदेशक की नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, दो मई से पहले चयन समिति की बैठक बुलाने को कहा

Mon, 05 Apr 2021 03:35 PM IST
Tanuja Yadav न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Tanuja Yadav Updated Mon, 05 Apr 2021 03:35 PM IST
सार

  • सीबीआई निदेशक की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
  • कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, केंद्र ने कहा - दो मई के बाद होगी बैठक
  • बैठक में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष की चयनित समिति होगी

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supreme court asked central government for regular CBI director before may 2
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : social media

विस्तार

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह जल्द से जल्द सीबीआई निदेशक का चयन करे। इधर केंद्र ने कहा कि निदेशक चुनने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष की चयन समिति दो मई को बैठक करेगी। 

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इस याचिका को कॉमन काउज नाम के एक एनजीओ ने दायर किया था और इसके लिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पेश हुए थे। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमू्र्ति एल नागेश्वर और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार सीजेआई के रिटायर होने का इंतजार कर रही है, इसलिए बैठक नहीं बुलाई जा रही है। 
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वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल ने इस आरोप के खिलाफ विरोध प्रकट किया और कहा कि विधानसभा चुनाव में नेताओं की व्यस्तता के कारण बैठक नहीं हो पा रही। इसका मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट से कोई संबंध नहीं है। 


प्रशातं भूषण ने कहा कि बिना नियमित निदेशक के एजेंसी का कामकाज प्रभावित हो रहा है। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैबलिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन 4ए के तहत ऋषि कुमार शुक्ला की जगह दो फरवरी 2021, के बाद सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने में नाकाम रही। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि सीबीआई को कार्यपालिका और राजनैतिक सत्ता की दखल से स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए।

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