सीबीआई निदेशक की नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, दो मई से पहले चयन समिति की बैठक बुलाने को कहा
- सीबीआई निदेशक की मांग करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
- कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब, केंद्र ने कहा - दो मई के बाद होगी बैठक
- बैठक में प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और विपक्ष की चयनित समिति होगी
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई के निदेशक की नियुक्ति की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह जल्द से जल्द सीबीआई निदेशक का चयन करे। इधर केंद्र ने कहा कि निदेशक चुनने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और नेता विपक्ष की चयन समिति दो मई को बैठक करेगी।
इस याचिका को कॉमन काउज नाम के एक एनजीओ ने दायर किया था और इसके लिए वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण पेश हुए थे। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायमू्र्ति एल नागेश्वर और न्यायमूर्ति एस रविंद्र भट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। प्रशांत भूषण ने आरोप लगाया कि सरकार सीजेआई के रिटायर होने का इंतजार कर रही है, इसलिए बैठक नहीं बुलाई जा रही है।
Supreme Court asks Central govt to consider convening the meeting of the selection committee comprising Chief Justice of India, PM & Leader of Opposition (LoP) before May 2 for appointment of a regular CBI director. pic.twitter.com/rXudoZP7qY
— ANI (@ANI) April 5, 2021
वहीं केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसीटर जनरल ने इस आरोप के खिलाफ विरोध प्रकट किया और कहा कि विधानसभा चुनाव में नेताओं की व्यस्तता के कारण बैठक नहीं हो पा रही। इसका मुख्य न्यायाधीश के रिटायरमेंट से कोई संबंध नहीं है।
प्रशातं भूषण ने कहा कि बिना नियमित निदेशक के एजेंसी का कामकाज प्रभावित हो रहा है। याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैबलिशमेंट एक्ट 1946 के सेक्शन 4ए के तहत ऋषि कुमार शुक्ला की जगह दो फरवरी 2021, के बाद सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करने में नाकाम रही। इसके अलावा याचिका में यह भी कहा गया कि सीबीआई को कार्यपालिका और राजनैतिक सत्ता की दखल से स्वतंत्र होकर काम करना चाहिए।