फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Supreme Court allows transfer of judges hearing cases against MPs and MLAs news in Hindi

सुप्रीम कोर्ट का फैसला: सांसदों-विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों के तबादले को मंजूरी

Sat, 13 Nov 2021 09:53 PM IST
गौरव पाण्डेय न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: गौरव पाण्डेय Updated Sat, 13 Nov 2021 09:53 PM IST
सार

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन मामलों की सुनवाई में विलंब न हो, इसके लिए जल्द से जल्द इनके उपयुक्त विकल्पों की तलाश की जाए।

विज्ञापन
Supreme Court allows transfer of judges hearing cases against MPs and MLAs news in Hindi
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को इलाहाबाद, बॉम्बे, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को मौजूदा सांसदों व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों का तबादला करने की मंजूरी दे दी। शीर्ष अदालत ने संबंधित राज्यों की अन्य अदालतों में प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर तबादला करने की अनुमति दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इन मामलों की सुनवाई में विलंब न हो, इसके लिए जल्द से जल्द इनके उपयुक्त विकल्पों की तलाश की जाए।

विज्ञापन


मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण की अध्यक्षता वाली पीठ साल 2016 की एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में जघन्य अपराधों में दोषी सांसदों के चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध और उनके खिलाफ दर्ज मामलों का जल्द से जल्द निपटारा करने की मांग की गई थी। इससे पहले हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में इन सभी हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि बिना पूर्व अनुमति के ऐसे मामलों की सुनवाई कर रहे न्यायाधीशों का तबादला न किया जाए।
विज्ञापन


अपने 10 अगस्त के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा करने के लिए जरूरी है कि सांसदों या विधायकों के खिलाफ अभियोजन या विशेष या सीबीआई अदालतों की अध्यक्षता करने वाले अधिकारी अगले आदेश तक अपने वर्तमान पदों पर बने रहें। इसके बाद इन हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने याचिका दाखिल करते हुए कुछ विशेष न्यायाधीशों को उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के तहत अन्य अदालतों में स्थानांतरित करने की अनुमति देने की मांग की थी।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed