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नेशनल हेराल्ड केस: सोनिया और राहुल गांधी को राहत
टीम डिजिटल/अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 26 Dec 2016 06:36 PM IST
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स्वामी
- फोटो : PTI
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दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने नेशनल हेराल्ड अखबार से संबंधित कुछ दस्तावेजों की मांग की थी। स्वामी ने कांग्रेस से जुड़े दस्तावेज कोर्ट में सबूत के तौर पर मंगाने की मांग की थी। मामले की अगली सुनवाई 10 फरवरी को होगी।
दरअसल, सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्ति का गलत प्रयोग कर रहा है। स्वामी ने इस संबंध में 2012 में कोर्ट केस दर्ज कराया था। लंबे समय चली सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी किया था। कोर्ट ने इन नेताओं को पेश होने के आदेश जारी किए थे, तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।
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दरअसल, सुब्रमण्यम स्वामी ने आरोप लगाया कि गांधी परिवार हेराल्ड की संपत्ति का गलत प्रयोग कर रहा है। स्वामी ने इस संबंध में 2012 में कोर्ट केस दर्ज कराया था। लंबे समय चली सुनवाई के बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, उपाध्यक्ष राहुल गांधी, वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी किया था। कोर्ट ने इन नेताओं को पेश होने के आदेश जारी किए थे, तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है।
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#FLASH: Patiala House court dismisses Subramanian Swamy's plea seeking some documents of National Herald, next hearing on Feb 10th
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI_news) December 26, 2016