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अस्पतालों में आगः केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा- सभी राज्यों को 4 दिसंबर तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश

Tue, 01 Dec 2020 11:45 PM IST
संजीव कुमार झा पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: संजीव कुमार झा Updated Tue, 01 Dec 2020 11:45 PM IST
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States Will Report On 4 december on Implementation Of Fire Safety Guidelines In Hospitals, Center Told supreme Court
सर्वोच्च न्यायालय - फोटो : पीटीआई

केेंद्र ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अस्पतालों और नर्सिंग होम्स में आग की घटनाओं की रोकथाम के लिए जारी सुरक्षा दिशा निर्देशों पर अमल के बारे में चार दिसंबर तक अपनी रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। 

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केंद्र ने कहा कि केंद्रीय गृह सचिव ने सभी राजयों के मुख्य सचिवों को अग्नि सुरक्षा के बारे में 28 नवंबर के दिशा निर्देशों का अनुपालन करने और सभी अस्पतालों तथा नर्सिंग होम्स में अग्नि सुरक्षा के उपायों का पुन: निरीक्षण करने, सुरक्षा और बचाव के उपायों तथा भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के उपायों की जांच करने का निर्देश दिया गया है।
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सरकार ने शीर्ष अदालत से कहा कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पिछले पांच साल के दौरान अस्पतालों या नर्सिंग होम्स में आग लगने की घटनाओं की जांच पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट भेजने का निर्देश भी दिया गया है।
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केंद्र ने 27 नवंबर को गुजरात के राजकोट में कोविड-19 अस्पताल में हुए अग्निकांड के सिलसिले में शीर्ष अदालत में हलफनामा दाखिल किया है। हलफनामे में केंद्र ने गृह मंत्रालय के (अग्निशमन, नागरिक सुरक्षा और होम गार्ड्स) महानिदेशालय के 28 नवंबर के पत्र का भी उल्लेख किया है जो सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा गया है।


केंद्र ने कहा है कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने यहां के स्थानीय भवन उप नियमों या अग्नि सेवा कानून अद्यतन करने और गृह मंत्रालय द्वारा 16 सितंबर, 2019 को जारी अग्निशमन और आपात सेवा 2019 के माडल विधेयक की तर्ज के अनुरूप करने के लिए भी परामर्श जारी किया गया है।

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