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आंध्र प्रदेश: विशेष कोर्ट ने मुख्यमंत्री और दो अन्य को किया तलब, 28 मार्च को पेश होने का दिया निर्देश

Thu, 24 Mar 2022 09:20 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Thu, 24 Mar 2022 09:20 PM IST
सार

तीनों के खिलाफ 2014 के चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया गया था। तब वाईएसआर कांग्रेस ने हुजूरनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया था।

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Special Court summons Andhra Pradesh Chief Minister Jagan Mohan Reddy And 2 others Latest News Update
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

विस्तार

हैदराबाद की एक विशेष अदालत ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी और दो अन्य को समन जारी किए हैं। मामला 2014 का बताया जा रहा है। सांसदों और विधायकों के खिलाफ मामलों की सुनवाई के लिए बनी एक विशेष सत्र अदालत ने वाईएसआर कांग्रेस के अध्यक्ष रेड्डी तथा दो अन्य को 28 मार्च को अदालत के सामने पेश होने का निर्देश दिया है।

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तीनों के खिलाफ 2014 के चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन के लिए मामला दर्ज किया गया था। तब वाईएसआर कांग्रेस ने हुजूरनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया था। तीनों के खिलाफ अधिकारियों से बिना अनुमति लिए रोड शो निकालने का आरोप है। बाद में इस मामले को यहां अदालत में स्थानांतरित किया गया था।
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जगन बोले- न्यायपालिका ने अपनी सीमा लांघी
दूसरी ओर एक अन्य मामले में जगन मोहन रेड्डी ने कहा कि संघीय भावना के खिलाफ जाकर तीन राजधानियों के मामले पर अव्यवहारिक फैसला कर न्यायपालिका ने अपनी सीमा लांघी है। उन्होंने कहा कि तीन मार्च को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा दिए फैसले को लागू नहीं किया जा सकता। उनकी सरकार तीन अलग-अलग राजधानी स्थापित कर विक्रेंदीकरण की योजना पर आगे बढे़गी, क्योंकि इसका कोई विकल्प नहीं है।

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