{"_id":"669005f726c8c95ed8076948","slug":"space-regulator-nod-must-from-april-1-next-year-for-use-of-non-indian-satellites-2024-07-11","type":"story","status":"publish","title_hn":"Advisory : टेलीविजन प्रसारकों को लेनी होगी गैर-भारतीय उपग्रहों के इस्तेमाल की मंजूरी, जानें कब से लागू होंगे न","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Advisory : टेलीविजन प्रसारकों को लेनी होगी गैर-भारतीय उपग्रहों के इस्तेमाल की मंजूरी, जानें कब से लागू होंगे न
Thu, 11 Jul 2024 09:49 PM IST
शिव शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शुक्ला
Updated Thu, 11 Jul 2024 09:49 PM IST
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : isro
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
टेलीविजन प्रसारकों को अगले साल एक अप्रैल से गैर-भारतीय उपग्रहों का इस्तेमाल करने के लिए देश के अंतरिक्ष नियामक भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र (इन-स्पेस) से मंजूरी लेनी होगी। इस संबंध में सभी निजी टेलीविजन चैनल प्रसारकों, टेलीपोर्ट ऑपरेटरों को एडवाइजरी जारी की गई है।
विज्ञापन
इन-स्पेस ने इस साल मई में भारतीय अंतरिक्ष नीति-2023 के कार्यान्वयन के लिए मानदंड, दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं जारी की थीं। इसमें सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कहा गया था कि केवल इन-स्पेस अधिकृत गैर-भारतीय उपग्रहों को ही देश में सेवाएं प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी। एक अप्रैल, 2025 से किसी भी फ्रीक्वेंसी बैंड में केवल इन-स्पेस अधिकृत गैर-भारतीय जीएसओ उपग्रहों और एनजीएसओ उपग्रहों को भारत में अंतरिक्ष प्रसारण सेवाएं प्रदान करने की अनुमति होगी। इसके अलावा गैर-भारतीय उपग्रहों में किसी भी नई क्षमता, अतिरिक्त क्षमता, या उपग्रह में बदलाव के लिए भी इन-स्पेस प्राधिकरण से मंजूरी लेनी होगी।
विज्ञापन