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Supreme Court: सुखबीर बादल और अन्य को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगाई
Tue, 01 Nov 2022 03:52 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Tue, 01 Nov 2022 03:52 PM IST
सार
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 27 अगस्त, 2021 को उस याचिका को खारिज कर दिया था जो बादल और अन्य द्वारा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट होशियारपुर के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।
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दिल्ली में लॉकडाउन लगाने की सलाह को एफिडेविट दाखिल।
- फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिरोमणि अकाली दल (शिअद) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल और अन्य के खिलाफ निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी। मामले पर न्यायमूर्ति एस. नजीर और वी. रामसुब्रमण्यम की खंडपीठ ने सुनवाई की।
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खंडपीठ ने आपराधिक मामले के खिलाफ याचिकाओं को खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया।
पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 27 अगस्त, 2021 को उस याचिका को खारिज कर दिया था जो बादल और अन्य द्वारा अतिरिक्त मजिस्ट्रेट होशियारपुर के आदेश के खिलाफ दायर की गई थी।
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सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह खेरा ने 2009 में सुखबीर सिंह बादल, प्रकाश सिंह बादल और दलजीत सिंह चीमा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि शिअद के दो संविधान हैं, एक जो उसने गुरुद्वारा चुनाव आयोग को सौंपा और दूसरा, भारत के चुनाव आयोग (ईसीआई) को सौंपा।
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उन्होंने आरोप लगाया था कि शिअद ने चुनाव आयोग को झूठ बताया था कि उसने समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धातों को शामिल करने के लिए अपने संविधान में संशोधन किया। जबकि इसने एक पंथ की पार्टी के रूप में अपनी गतिविधियों को जारी रखा और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के चुनाव में भाग लिया।