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नियुक्तियां, स्थानांतरण न्यायिक प्रणाली के लिए अहम है, हस्तक्षेप सही नहीं: सुप्रीम कोर्ट
Mon, 23 Sep 2019 02:43 PM IST
Trainee Trainee
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Trainee Trainee
Updated Mon, 23 Sep 2019 02:43 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : ANI
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण न्याय प्रशासन के लिए अहम है और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप इस संस्था के लिए अच्छा नहीं है। गुजरात हाईकोर्ट के वकील संघ ने उच्चतम न्यायालय से अपील की है कि वह बॅाम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश अकिल कुरैशी के स्थानांतरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की सिफारिशें लागू करने के लिए केंद्र को निर्देश दे। न्यायालय ने संघ की इस याचिका को लंबित रखने का फैसला सुनाते हुए यह टिप्पणी की।
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प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अगुवाई वाले न्यायालय के कॉलेजियम ने पहले केंद्र से सिफारिश की थी कि वह न्यायमूर्ति कुरैशी को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करे। बाद में, उसने न्यायमूर्ति कुरैशी को त्रिपुरा हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी।
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न्यायालय ने संघ की याचिका लंबित रखते हुए कहा, ‘नियुक्तियां और स्थानांतरण न्याय के प्रशासन की जड़ हैं।.न्याय प्रशासन की प्रणाली में हस्तक्षेप संस्थान के लिए अच्छा नहीं है।
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