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SC: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता HC के आदेश पर लगाई अंतरिम रोक, इमारत को गिराने का दिया था निर्देश
Sat, 04 Feb 2023 10:40 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: निर्मल कांत
Updated Sat, 04 Feb 2023 10:40 PM IST
सार
याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि इमारत को गिराने का निर्देश देने वाला आदेश अवमानना के एक मामले में पारित किया गया है जो लंबित है और याचिकाकर्ताओं को अभी तक दोषी नहीं पाया गया है।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के तीन फरवरी के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी, जिसमें एक इमारत को गिराने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस वी रामसुब्रमण्यम और जस्टिस हृषिकेश रॉय की पीठ ने विशेष सुनवाई में नोटिस जारी किया और पक्षकारों से जवाब मांगा।
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याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ दवे ने दलील दी कि इमारत को गिराने का निर्देश देने वाला आदेश अवमानना के एक मामले में पारित किया गया है जो लंबित है और याचिकाकर्ताओं को अभी तक दोषी नहीं पाया गया है।
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बेंच ने कहा, यदि अदालत अब विध्वंस करती है और अंततः याचिकाकर्ताओं को अवमानना का दोषी नहीं पाती है, तो एक और क्षतिपूर्ति होनी चाहिए जो कानून में स्वीकार्य नहीं है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए 14 मार्च, 2023 को वापस करने योग्य नोटिस जारी करें। सुनवाई की अगली तारीख तक आक्षेपित आदेश का अंतरिम निलंबन होगा।
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