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SC: मुंबई फिल्म सिटी में 95 पेड़ों की कटाई को मंजूरी, गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड प्रोजेक्ट के लिए रास्ता साफ
Thu, 14 Aug 2025 08:30 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पवन पांडेय
Updated Thu, 14 Aug 2025 08:30 PM IST
सार
गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) परियोजना के पहले चरण में बाधा बन रहे 95 पेड़ों की कटाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंजूरी दे दी है। बता दें कि बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट से 95 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी थी ताकि टनल बोरिंग मशीन और अन्य निर्माण कार्य शुरू किए जा सकें।
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सुप्रीम कोर्ट (फाइल)
- फोटो : एएनआई
विस्तार
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को मुंबई के फिल्म सिटी क्षेत्र में 95 पेड़ों की कटाई की अनुमति दे दी है। ये अनुमति गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड (जीएमएलआर) परियोजना के पहले चरण के लिए दी गई है, लेकिन शर्त यह है कि इसके बदले नए पेड़ जरूर लगाया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन की बेंच ने बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) की याचिका पर सुनवाई की। बीएमसी ने सुप्रीम कोर्ट से 95 पेड़ों को काटने की अनुमति मांगी थी ताकि टनल बोरिंग मशीन और अन्य निर्माण कार्य शुरू किए जा सकें।
यह भी पढ़ें - SC: 'नजरअंदाज नहीं कर सकते पहलगाम की घटना..', जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट
बीएमसी ने नियमों के पालन की कही बात
बीएमसी ने अदालत को आश्वासन दिया कि प्रतिपूरक वनीकरण के सभी नियमों का पालन किया जाएगा, जिसमें लगाए गए पौधों का जियो-टैगिंग भी शामिल है। कोर्ट ने मुंबई के वन संरक्षक से छह हफ़्तों में अब तक हुए प्रतिपूरक वनीकरण की पूरी रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, लेकिन विकास को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश की प्रगति के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा जरूरी है।'
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गोरेगांव से मुलुंड की दूरी होगी कम
यह परियोजना पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे से पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। इसके पूरा होने पर गोरेगांव से मुलुंड की यात्रा का समय लगभग एक घंटा कम हो जाएगा। बीएमसी ने स्पष्ट किया कि जिन पेड़ों को काटा जाना है, वे फिल्म सिटी क्षेत्र में हैं, न कि आरे कॉलोनी में। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि आरे कॉलोनी में किसी भी पेड़ की कटाई उसकी अनुमति के बिना नहीं होगी।
यह भी पढ़ें - Supreme Court: केदारनाथ क्षेत्र में हो रहे हेलीकॉप्टर हादसों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, केंद्र-DGCA से मांगा जवाब
क्या है गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना?
गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना (जीएमएलआर) परियोजना में 6.2 किलोमीटर लंबे जुड़वां सुरंग (ट्विन टनल) का निर्माण शामिल है, जो फ़िल्म सिटी, गोरेगांव से खिंडीपाड़ा (अमर नगर), मुलुंड तक बनेगी।
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बीएमसी ने नियमों के पालन की कही बात
बीएमसी ने अदालत को आश्वासन दिया कि प्रतिपूरक वनीकरण के सभी नियमों का पालन किया जाएगा, जिसमें लगाए गए पौधों का जियो-टैगिंग भी शामिल है। कोर्ट ने मुंबई के वन संरक्षक से छह हफ़्तों में अब तक हुए प्रतिपूरक वनीकरण की पूरी रिपोर्ट मांगी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, 'पर्यावरण संरक्षण जरूरी है, लेकिन विकास को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। देश की प्रगति के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा जरूरी है।'
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गोरेगांव से मुलुंड की दूरी होगी कम
यह परियोजना पश्चिमी एक्सप्रेस हाईवे से पूर्वी एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। इसके पूरा होने पर गोरेगांव से मुलुंड की यात्रा का समय लगभग एक घंटा कम हो जाएगा। बीएमसी ने स्पष्ट किया कि जिन पेड़ों को काटा जाना है, वे फिल्म सिटी क्षेत्र में हैं, न कि आरे कॉलोनी में। सुप्रीम कोर्ट ने पहले आदेश दिया था कि आरे कॉलोनी में किसी भी पेड़ की कटाई उसकी अनुमति के बिना नहीं होगी।
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क्या है गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना?
गोरेगांव-मुलुंड लिंक रोड परियोजना (जीएमएलआर) परियोजना में 6.2 किलोमीटर लंबे जुड़वां सुरंग (ट्विन टनल) का निर्माण शामिल है, जो फ़िल्म सिटी, गोरेगांव से खिंडीपाड़ा (अमर नगर), मुलुंड तक बनेगी।