फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Satyendar Jain bail: SC directs sessions court to hear on Sept 22 ED plea seeking transfer of case

Satyendar Jain bail: जैन की जमानत का केस ट्रांसफर किया जाए या नहीं, सेशन कोर्ट कल करेगा सुनवाई

Wed, 21 Sep 2022 10:24 PM IST
Amit Mandal न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Amit Mandal Updated Wed, 21 Sep 2022 10:24 PM IST
सार

दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। 

विज्ञापन
Satyendar Jain bail: SC directs sessions court to hear on Sept 22 ED plea seeking transfer of case
सत्येंद्र जैन - फोटो : एएनआई

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली की एक सत्र अदालत को धनशोधन मामले में दिल्ली सरकार में मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत की सुनवाई किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग वाली प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी पर 22 सितंबर को विचार करने और उस पर फैसला करने का निर्देश दिया। यह देखते हुए कि कोई भी आरोपी अपनी जमानत याचिका की शीघ्र सुनवाई का हकदार है, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने राउज एवेन्यू अदालत के प्रमुख जिला और सत्र न्यायाधीश को याचिका पर सुनवाई के लिए विचार करने को कहा। न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि हम स्पष्ट करते हैं कि स्थानांतरण याचिका पर निर्णय से असंतुष्ट कोई भी पक्ष कानून में उपलब्ध उचित उपायों की मांग कर सकता है। 

विज्ञापन


कपिल सिब्बल ने की तुरंत सुनवाई की मांग 
जैन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया और तत्काल सुनवाई की मांग की। सिब्बल ने कहा कि सात सुनवाई हुई है और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को 15 सितंबर को आने के लिए कहा गया। हालांकि, एएसजी ने मामले को स्थानांतरित करने के लिए एक आवेदन दिया। राजू ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता इससे असहमत है तो वह हाई कोर्ट जा सकता है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनय कुमार गुप्ता ने 19 सितंबर को विशेष न्यायाधीश गीतांजलि गोयल के समक्ष जमानत की सुनवाई की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और मामले को दूसरे न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की ईडी की अर्जी पर जैन और अन्य सह-आरोपियों को नोटिस जारी किया था।
विज्ञापन


जज ने प्रतिवादियों को 30 सितंबर तक ईडी की याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। ईडी ने मामले को गोयल से किसी अन्य न्यायाधीश को स्थानांतरित करने की मांग की है। एजेंसी ने अपनी याचिका में विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की जा रही जमानत दलीलों से संबंधित कुछ तर्क दिए। गोयल ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और सह-आरोपी अंकुश जैन और वैभव जैन की जमानत याचिकाओं पर लंबी दलीलें सुनते हुए पिछली कुछ सुनवाई में मामले की जांच को लेकर ईडी की खिंचाई की थी। तीनों आरोपी फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने 2017 में आप नेता के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैन और दो अन्य को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


इस मामले में सुरक्षित रखा फैसला
वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भाजपा नेता मनोज तिवारी और विजेंद्र गुप्ता की दो अलग-अलग याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें उनके खिलाफ एक आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत के समन को रद्द करने से इनकार कर दिया गया था। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भाजपा नेताओं के खिलाफ कथित रूप से भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए निजी मानहानि की शिकायत दर्ज की थी। न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति वी रामसुब्रमण्यम की पीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। भाजपा नेताओं ने सिसोदिया द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले में उन्हें और अन्य को आरोपी के रूप में तलब करने के निचली अदालत के 28 नवंबर 2019 के आदेश को चुनौती दी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed