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सारदा घोटाला- कलकत्ता हाई कोर्ट ने मनोरंजना सिंह की याचिका ठुकराई
Fri, 01 Oct 2021 08:20 PM IST
Amit Mandal
पीटीआई, कोलकाता
पीटीआई, कोलकाता
Published by: Amit Mandal
Updated Fri, 01 Oct 2021 08:20 PM IST
सार
मनोरंजना सिंह की आयचिका पर सुनावाई करते हुए हाई कोर्ट ने निचली अदालत को ट्रायल जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया क्योंकि याचिकाकर्ता दिल्ली में है और ट्रायल कोलकाता में चल रहा है।
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कोलकाता हाईकोर्ट
- फोटो : पीटीआई
विस्तार
कलकत्ता हाई कोर्ट ने करोड़ों रुपये के सारदा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में मनोरंजना सिंह की याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ चल रही जांच बंद करने की मांग की थी। इस घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है।
मनोरंजना सिंह के वकील ने बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट का रुख इसलिए किया क्योंकि कोलकाता में अलीपुर अदालत में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही है। पांच साल पहले 4 जनवरी 2016 को आरोप पत्र दायर किया गया था।
बेंच ने निचली अदालत को ट्रायल जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया क्योंकि याचिकाकर्ता दिल्ली में है और ट्रायल कोलकाता में चल रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए अदालत वीडियो कांफ्रेंसिंग का उपयोग भी कर सकती है।
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मनोरंजना सिंह के वकील ने बताया कि उन्होंने हाई कोर्ट का रुख इसलिए किया क्योंकि कोलकाता में अलीपुर अदालत में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष मामले की सुनवाई आगे नहीं बढ़ रही है। पांच साल पहले 4 जनवरी 2016 को आरोप पत्र दायर किया गया था।
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बेंच ने निचली अदालत को ट्रायल जल्द पूरा करने का भी निर्देश दिया क्योंकि याचिकाकर्ता दिल्ली में है और ट्रायल कोलकाता में चल रहा है। हाई कोर्ट ने कहा कि गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए अदालत वीडियो कांफ्रेंसिंग का उपयोग भी कर सकती है।
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