फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Rose Valley Group Ponzi scheme: ED facilitates restitution of Rs 19.40 cr to defrauded investors

Rose Valley Group Ponzi scheme: ईडी ने ठगी के शिकार निवेशकों को लौटाए 19.40 करोड़, कोर्ट ने दिया था आदेश

Fri, 30 Aug 2024 07:58 PM IST
निर्मल कांत न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: निर्मल कांत Updated Fri, 30 Aug 2024 07:58 PM IST
सार

Rose Valley Group Ponzi scheme: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोज वैली समूह की पोंजी योजना के शिकार बने लोगों को 19.40 करोड़ रुपये लौटाए हैं। यह राशि ईडी ने एक विशेष पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर वापस की है।

विज्ञापन
Rose Valley Group Ponzi scheme: ED facilitates restitution of Rs 19.40 cr to defrauded investors
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क

विस्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रोज वैली समूह की पोंजी योजना के शिकार बने लोगों को 19.40 करोड़ रुपये लौटाए हैं। यह राशि ईडी ने एक विशेष पीएमएलए कोर्ट के आदेश पर वापस की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। 

विज्ञापन


ईडी ने एक बयान में कहा कि यह राशि 24 जुलाई और 17 अगस्त को कोर्ट के निर्देशों के अनुसार रोज वैली संपत्ति निपटान समिति (एडीसी) के खाते में ट्रांसफर की गई है। एजेंसी ने कहा कि उसने हाईकोर्ट द्वारा गठित संपत्ति निपटान समिति से उन संपत्तियों की बहाली की मांग की थी, जिन्हें उसने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधाओं के तहत जब्त किया था। 
विज्ञापन


इसमें कहा गया, एडीसी ने पीएमएलए की धारा 8 (8) के तहत विशेष कोर्ट में एक आवेदन दाखिल किया। रोज वैली के प्रमोटरों के विरोध के बावजूद ईडी और एडीसी ने संपत्तियों को निवेशकों को लौटाने का आदेश हासिल किया। आरोप है कि रोज वैली समूह ने उच्च रिटर्न और जमीन आवंटन के झूठे और धोखाधड़ी वाले वादे करके जनता से भारी मात्रा में पूंजी जुटाई थी। 
विज्ञापन
विज्ञापन




ईडी ने अपनी जांच के दौरान रोज वैली समूह से जुड़ी कई संपत्तियों की पहचान की और उन्हें जब्त किया। बयान में कहा गया, ईडी ने पीएमएलए के तहत दो मामले दर्ज किए, पहले में 12 करोड़ रुपये की संपत्ति और दूसरे में 12,000 करोड़ रुपये वाली संपत्ति शामिल है। 


बयान में कहा गया है कि विशेष पीएमएलए कोर्ट ने निर्देश दिया कि असली दावेदारों को आनुपातिक आधार पर या एडीसी या अदालत के निर्देशों के अनुसार 19.40 करोड़ रुपये वितरित किए जाएं। 

बयान में कहा गया, जिन निवेशकों को राशि वापस की गई है, उन्हें एक बांड पर हस्ताक्षर करना होगा। इस बांड के तहत, अगर कोर्ट भविष्य में कोई निर्देश देती है या मामले को खत्म करने का आदेश देती है, तो उन्हें राशिल लौटानी पड़ सकती है। इसके अलावा सभी निवेशकों को एडसी द्वारा जारी किए गए निर्देशों का पालन करना होगा। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed