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RG Kar Case: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू, CBI जांच की प्रगति पर तीन हफ्ते में जवाब देना होगा; जानिए सब कुछ
Tue, 15 Oct 2024 03:19 PM IST
ज्योति भास्कर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: ज्योति भास्कर
Updated Tue, 15 Oct 2024 03:19 PM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म-हत्या के मामले में स्वत: संज्ञान वाली याचिका पर सुनवाई शुरू हुई। अदालत ने सीबीआई जांच की स्टेटस रिपोर्ट देखने के बाद जांच एजेंसी को तीन और हफ्ते का समय दिया।
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
विस्तार
कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या के अलावा अस्पताल की कथित वित्तीय अनियमितता के मामले में सीबीआई जांच जारी रहेगी। अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसी को तीन हफ्ते के बाद अपनी जांच में हुई प्रगति के बारे में कोर्ट को सूचित करने का निर्देश भी दिया। इससे पहले सीबीआई की पैरवी कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरजी कर मामले में जांच से संबंधित अद्यतन स्थिति रिपोर्ट शीर्ष अदालत में दाखिल कर दी गई है।
दुष्कर्म-हत्या के मामले में अन्य लोगों की कथित भूमिका की जांच जारी
मेहता ने बताया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म मामले के संबंध में संबंधित अदालत- सियालदह की कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। शुरुआती दलीलों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा, सीबीआई रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि दुष्कर्म और हत्या के मामले में अन्य लोगों की कथित भूमिका की जांच जारी है।
तीन हफ्ते के भीतर एक और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दाखिल स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया। सीबीआई ने इसमें कहा है कि आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। संबंधित अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की वित्तीय अनियमितताओं की जांच में सामने आए घटनाक्रम पर भी प्रकाश डाला। तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने सीबीआई को तीन सप्ताह के भीतर मामले की जांच में आगे की स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल देने को भी कहा।
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चीफ जस्टिस समेत तीन जजों की पीठ में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। तीन जजों की पीठ ने दलीलों को सुनने के बाद पिछली तारीख पर सुनवाई के दौरान बीते 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये को लेकर असंतोष जाहिर किया था। कोर्ट ने सीसीटीवी लगाने, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शौचालय और अलग विश्राम कक्षों के निर्माण में 'सुस्ती' पर असंतोष व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को 15 अक्तूबर तक सभी लंबित कामों को पूरा करने का निर्देश दिया था।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि बीते 8-9 अगस्त की दरम्यानी रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात हुई। अपराधियों ने महिला को मौत की नींद भी सुला दिया। इस घटना से आक्रोशित डॉक्टर इंसाफ की मांग के साथ गत 10 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। कई डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ने की खबरें भी आ चुकी हैं। इससे पहले देशभर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। पश्चिम बंगाल समेत देशभर की तमाम अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है।
संबंधित वीडियो-
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दुष्कर्म-हत्या के मामले में अन्य लोगों की कथित भूमिका की जांच जारी
मेहता ने बताया कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुए दुष्कर्म मामले के संबंध में संबंधित अदालत- सियालदह की कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है। शुरुआती दलीलों को सुनने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा, सीबीआई रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि दुष्कर्म और हत्या के मामले में अन्य लोगों की कथित भूमिका की जांच जारी है।
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तीन हफ्ते के भीतर एक और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करनी होगी
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की तरफ से दाखिल स्थिति रिपोर्ट पर गौर किया। सीबीआई ने इसमें कहा है कि आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया है। संबंधित अदालत ने आरोप पत्र पर संज्ञान ले लिया है। सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज की वित्तीय अनियमितताओं की जांच में सामने आए घटनाक्रम पर भी प्रकाश डाला। तथ्यों का अवलोकन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों मामलों में आगे की जांच जारी रहेगी। कोर्ट ने सीबीआई को तीन सप्ताह के भीतर मामले की जांच में आगे की स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल देने को भी कहा।
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SC takes notes of the status report given by CBI whereby it was stated that chargesheet has been filed against accused Sanjoy Roy and cognisance on the chargesheet has been taken by the concerned court. The CBI has further highlighted developments which has taken place in the…
— ANI (@ANI) October 15, 2024
चीफ जस्टिस समेत तीन जजों की पीठ में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। तीन जजों की पीठ ने दलीलों को सुनने के बाद पिछली तारीख पर सुनवाई के दौरान बीते 30 सितंबर को पश्चिम बंगाल सरकार के रवैये को लेकर असंतोष जाहिर किया था। कोर्ट ने सीसीटीवी लगाने, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में शौचालय और अलग विश्राम कक्षों के निर्माण में 'सुस्ती' पर असंतोष व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को 15 अक्तूबर तक सभी लंबित कामों को पूरा करने का निर्देश दिया था।
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि बीते 8-9 अगस्त की दरम्यानी रात कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज-अस्पताल के सेमिनार हॉल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात हुई। अपराधियों ने महिला को मौत की नींद भी सुला दिया। इस घटना से आक्रोशित डॉक्टर इंसाफ की मांग के साथ गत 10 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल भी कर रहे हैं। कई डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ने की खबरें भी आ चुकी हैं। इससे पहले देशभर में विरोध प्रदर्शन भी हुए। पश्चिम बंगाल समेत देशभर की तमाम अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुईं। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले का स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू की है।
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