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RG Kar Case: मुख्य आरोपी संजय रॉय के आरोपों पर CM ममता से जवाब तलब, राज्यपाल बोस बोले- मामले में साफ करें रुख

Wed, 13 Nov 2024 12:16 AM IST
शुभम कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोलकाता Published by: शुभम कुमार Updated Wed, 13 Nov 2024 12:16 AM IST
सार

आरजी कर मामले में गिरफ्तार मुख्य आरोपी संजय रॉय का सोमवार को अदालत से निकलते समय किए गए दावे के चलते बंगाल सरकार पर कई सारे सवाल खड़े होने लगे है। जहां अब इस मामले में राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्य आरोपी संजय रॉय के दावे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है।

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RG Kar Case: CM Mamta asked to respond to the allegations of main accused Sanjay Roy, Governor Bose said
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस और सीएम ममता बनर्जी - फोटो : ANI

विस्तार

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने आरजी कर मामले  के मुख्य आरोपी संजय रॉय के दावे पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी है। राजभवन के सूत्रों ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल बोस ने राज्य सरकार से आरोपों पर तथ्यात्मक स्थिति और अपने रुख से जल्द से जल्द अवगत कराने का भी आग्रह किया। गौरतलब है कि मामले के मुख्य आरोपी संजय राय ने आरोप लगाया था कि उन्हें इस मामले में फंसाया गया है। इस साजिश के पीछे कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी थे।
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बता दें कि रॉय को कोलकाता पुलिस महिला जूनियर डॉक्टर का शव मिलने के एक दिन बाद यानी 10 अगस्त को गिरफ्तार किया था। बाद में कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की। कोलकाता की इस घटना से पूरे देश भर में आक्रोश का महौल था।
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सुनवाई के बाद आरोपी संजय रॉय ने लगाए थे आरोप
गौरतलब है कि आरोपी रॉय ने मामले में खुद को निर्दोष बताया है। हाल ही में चार नवंबर को सुनवाई के बाद अदालत से निकलते हुए उसने पत्रकारों से कहा, मैंने कुछ नहीं किया है। मुझे इस दुष्कर्म-हत्या मामले में फंसाया जा रहा है। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा है। सरकार मुझे फंसा रही है और मुझे चुप रहने की धमकी दे रही है। 
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सीबीआई के आरोपपत्र में संजय रॉय मुख्य आरोपी
पिछले महीने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने अपने प्राथमिक आरोपपत्र में संजय रॉय को इस मामले का एक मात्र मुख्य आरोपी बताया था। सीबीआई के आरोपपत्र में इस अपराध के पीछे बड़ी साजिश की संभावना जताई गई।

बीएनएस की इन धाराओं के तहत आरोप तय
पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने संजय रॉय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 103 (1), 64 और 66 के तहत आरोप तय किए। कोर्ट ने यह भी कहा कि मामले की रोजाना सुनवाई 11 नवंबर से शुरू होगी। संजय रॉय पर बीएनएस की धारा 64, धारा 66 (जो मौत या गंभीर स्थिति में लाने से संबंधित हैं) और धारा 103 (हत्या के लिए सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है। 

नौ अगस्त को मेडिकल कॉलेज में मिला था शव
जूनियर डॉक्टर (31 वर्षीय) का शव नौ अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के सेमिनार हॉल में पाया गया था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि की गई कि डॉक्टर के साथ दुष्कर्म किया गया था और फिर उसकी हत्या की गई थी। इस घटना को लेकर देशभर में आक्रोश देखने को मिला था। पश्चिम बंगाल के डॉक्टरं ने न्याय की मांग करते हुए हफ्तों तक हड़ताल की और राज्य सरकार से अस्पतालों और चिकित्सा सुविधाओं में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए सख्त उपाय लागू करने की अपील की।


पीड़िता के माता-पिता ने सीएम पर लगाया आरोप
आरजी कर मामले में पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए जहां पूरे देश के डॉक्टर ने एकजुटता दिखाते हुए प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर पीड़िता के माता-पिता ने भी अपराध के बाद न्याय में देरी के लिए पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दोषी ठहराया और इस बड़ी घटना को ढकने का आरोप लगाया।
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