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उच्च शिक्षण संस्थानों में आरक्षण के मुद्दे पर अध्यादेश का विकल्प खुला है : जावड़ेकर
Mon, 11 Feb 2019 01:56 PM IST
अजय सिंह
भाषा,नयी दिल्ली
भाषा,नयी दिल्ली
Published by: अजय सिंह
Updated Mon, 11 Feb 2019 01:56 PM IST
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केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर
- फोटो : amar ujala
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मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण के मुद्दे पर सरकार उच्चतम न्यायालय में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी और अगर यह याचिका खारिज होती है तो अध्यादेश लाने का विकल्प खुला हुआ है।
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लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के गणेश सिंह और सपा के धर्मेंद्र यादव के पूरक प्रश्नों के उत्तर में जावड़ेकर ने कहा कि आरक्षण की व्यवस्था पहले की तरह बरकरार रहेगी और 13 सूत्री रोस्टर लागू नहीं होगा।
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जावड़ेकर ने कहा कि सरकार उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण को लेकर प्रतिबद्ध है तथा इस मुद्दे पर सरकार पुनरीक्षण याचिका दायर करेगी और उसे उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलने की उम्मीद है।
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जावड़ेकर ने कहा कि अगर पुनर्विचार याचिका खारिज होती है तो अध्यादेश लाने का रास्ता खुला हुआ है। उन्होंने उम्मीद जताई कि 13 सूत्री रोस्टर की व्यवस्था लागू नहीं होगी और पुरानी व्यवस्था के तहत ही नियुक्तियां होंगी।