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Central Govt: अर्धसैनिक बलों सहित केंद्रीय कर्मियों के लिए राहत की खबर, खाली नहीं करना पड़ेगा सरकारी मकान
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सरकारी कर्मचारी।
- फोटो :
Amar Ujala
विस्तार
अखिल भारतीय सेवा के तहत आने वाले केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों/अफसरों और अन्य सिविल कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है। नॉन फैमिली स्टेशन पर कार्यरत इन कर्मियों को एकाएक अपना सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा। पहले इस संबंध में सरकारी मकान रखने की आखिरी तिथि को 30 जून 2024 तक बढ़ाया गया था। अब आगामी आदेशों तक 'नॉन फैमिली स्टेशन' पर कार्यरत कर्मचारी अपना सरकारी मकान रख सकते हैं। भारत सरकार के 'आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय' (एमओएचयूए) के संपदा निदेशालय द्वारा पिछले दिनों इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया है।
एमओएचयूए के अनुसार, नॉन फैमिली स्टेशन पर कार्यरत इन कर्मियों को एकाएक अपना सरकारी मकान खाली नहीं करना पड़ेगा। इससे पहले आठ अप्रैल 2021 को जारी कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि नॉन फैमिली स्टेशन पर कार्यरत कर्मचारी, 30 जून 2024 तक सरकारी क्वार्टर रख सकते हैं। नियमानुसार ऐसे कर्मचारी, अधिकतम तीन साल तक क्वार्टर होल्ड कर सकते हैं। यह सुविधा केवल नॉन फैमिली स्टेशन पर तैनात कर्मचारियों को ही मिलती है।
'आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय' के कार्यालय ज्ञापन में अब आगामी आदेशों तक सरकारी कर्मचारी अपना आवास रख सकते हैं। इसके लिए उन्हें नियमानुसार, किराए का भुगतान करना होगा। इस वक्त बहुत से सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के दाखिले हो चुके हैं। अब उन्हें मकान खाली करना पड़ता, तो कई तरह की परेशानियां सामने आतीं। उनके लिए दूसरी जगह शिफ्ट होना आसान नहीं था। अब गैर-पारिवारिक स्टेशनों में तैनात अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारी/कर्मचारी, सामान्य पूल आवासीय योजना के तहत आवास रख सकते हैं।