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कांग्रेस ने कहा- इनकम टैक्स विभाग के पीछे छुपकर राहुल पर हमला न करें पीएम मोदी

Mon, 10 Sep 2018 11:02 PM IST
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 10 Sep 2018 11:02 PM IST
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randeep surjewala says PM Modi should not attack Rahul Gandhi by hiding behind income tax department

कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी सरकारी एजेंसियों के पीछे छिपकर राहुल गांधी पर हमला कर रही है। उन्होंने बीजेपी को खुलकर सामने आकर कांग्रेस पर हमला करने की चुनौती दी और कहा कि सत्ताधारी पार्टी भारत बंद की सफलता से बौखला गई है और उसी बौखलाहट में इस तरह के कदम उठा रही है।

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इसके पूर्व के घटनाक्रम में, इनकम टैक्स विभाग ने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली कंपनी एजेएल से साल 2010-11 के टैक्स ब्यौरे पर दोबारा जवाब मांगा है। विभाग ने अपनी नोटिस में कहा है कि चूंकि इस दौरान नेशनल हेराल्ड और नवजीवन अखबार को चलाने वाली कम्पनी असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड घाटे में चल रही थी, और कांग्रेस पार्टी ने कर्ज के रूप में इसे 90 करोड़ रुपये दिया था, इसलिए इसे ट्रस्ट के अंशधारकों की आय माना जाना चाहिए और इस पर कथित रूप से 357 करोड़ रुपए का टैक्स जमा करना चाहिए।
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सुरजेवाला ने कहा कि भारत बंद की सफलता से बीजेपी इस कदर घबरा गई है कि वह तर्क की बजाय कुतर्क से राहुल गांधी पर हमले कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने आरोप लगाया है कि आज का भारत बंद सिर्फ इसलिए बुलाया गया जिससे देश का ध्यान नेशनल हेराल्ड के मामले से हटाया जा सके। सुरजेवाला के मुताबिक यह बेहद खोखला तर्क है क्योंकि कोई पहले से ही यह कैसे जान सकता है कि कोई एजेंसी या कोर्ट बाद में क्या फैसला सुनाने वाली है। 
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उन्होंने कहा कि यह बंद सिर्फ कांग्रेस का बंद नहीं था, बल्कि 21 दलों और अन्य अनेक संगठनों का प्रदर्शन था। सरकार इस बंद से घबरा गई है। उन्होंने कहा कि भाजपा पेट्रोल-डीजल पर हो रही लूट का साफ जवाब जनता को दे पाने में असफल रही है, इसीलिए वह झूठ बोलने के हथकंडे से अपना बचाव करना चाह रही है।


उनके मुताबिक अगर 90 करोड़ रुपये को ट्रस्ट के शेयर धारकों की आय माना भी जाय तो इस पर 30 फीसदी से अधिक का टैक्स नहीं वसूला जा सकता। लेकिन विभाग ने 357 करोड़ रुपये का नोटिस भेजा है जो किसी भी तरह समझ से परे है। कांग्रेस ने जब इस बाबत कोर्ट में जवाब पेश किया तब कोर्ट ने पहले उक्त जवाब विभाग के पास देने का निर्देश दिया।

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