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वकीलों के लिए खुशखबरीः रेलवे ने आईडी प्रूफ सूची में अब बार काउंसिल का पहचान पत्र भी किया शामिल

Mon, 29 Oct 2018 10:02 PM IST
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 29 Oct 2018 10:02 PM IST
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Railway Ministry included Bar Council of india identity card in its list of ID proof

रेल यात्रा के दौरान अब वकील बार काउंसिल के आईडी कार्ड का इस्तेमाल फोटो पहचान बताने के लिए भी कर सकेंगे। रेल मंत्रालय ने केरल हाईकोर्ट के निर्देश के बाद इसे लागू करने को लेकर सर्कुलर जारी किया है।

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पिछले 8 अगस्त को केरल हाईकोर्ट के जज दीवान रामचंद्रन ने अपने एक फैसले में रेल मंत्रालय को यह निर्देश जारी कर कहा था कि बार काउंसिल से इशू होने वाले पहचान पत्रों को रेलवे फोटो पहचान पत्र के तौर पर प्रयोग करने की अनुमति दे।
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अदालत का कहना था कि एडवोकेट एक्ट के तहत बार काउंसिल एक वैधानिक निकाय है। अदालत ने यह फैसला एक याचिका पर सुनाया था, जिसमें वकीलों के पहचान पत्रों को रेलवे अधिकारी यह कह कर मानने से इनकार कर देते थे कि बार काउंसिल सरकार का हिस्सा नहीं है और पहचान पत्रों में एकरूपता नहीं है क्योंकि बार काउंसिल जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मौजूद हैं। जिस पर अदालत ने कहा था कि बार काउंसिल के विभिन्न स्तरों की धारणा गलत है और राज्य के लिए केवल एक संबंधित बार काउंसिल और राष्ट्रीय स्तर पर बार ऑफ इंडिया ही है।
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रेलवे बोर्ड के पैसेंजर मार्केटिंग के निदेशक की ओर से रेलवे के सभी जोनल मैनेजरों को जारी सर्कुलर में कहा है कि केरल हाईकोर्ट के फैसले के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया से सिरियल नंबर के साथ मिलने वाले पहचान पत्रों को रेल यात्रा के दौरान फोटो पहचान पत्र के तौर पर स्वीकार किया जाए। 

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