मानहानि केस में अहमदाबाद कोर्ट ने राहुल गांधी को दी जमानत
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मानहानि के एक मामले में आज अहमदाबाद की कोर्ट ने राहुल गांधी को जमानत दे दी। राहुल गांधी आज अहमदाबाद कोर्ट पहुंचे थे। सुनवाई के बाद उन्हें इस मामले में जमानत मिल गई। उनके खिलाफ यह मामला अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक (एडीसीबी) और उसके चेयरमैन अजय पटेल ने दर्ज कराया है। राहुल ने नोटबंदी के दौरान बैंक पर गंभीर आरोप लगाया था।
Gujarat: Rahul Gandhi leaves from Ahmedabad Metropolitan Court, after he was granted bail, in connection with criminal defamation suit filed against him by Ahmedabad District Cooperative Bank and its chairman Ajay Patel. pic.twitter.com/gsf2QcPMD9
— ANI (@ANI) July 12, 2019विज्ञापन
Gujarat: Rahul Gandhi arrives at Ahmedabad Metropolitan Court, in connection with criminal defamation suit filed against him by Ahmedabad District Cooperative Bank and its chairman Ajay Patel. pic.twitter.com/fdarDK7DIG
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) July 12, 2019
राहुल गांधी अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे जहां कांग्रेस नेताओं ने उनकी अगवानी की।
Gujarat: Rahul Gandhi arrives at Ahmedabad airport. He will appear before Ahmedabad Metropolitan Court today, in connection with criminal defamation suit filed against him by Ahmedabad District Cooperative Bank and its chairman Ajay Patel. pic.twitter.com/Ls6VKyiOCB
— ANI (@ANI) July 12, 2019
जानिए क्या है मामला
गुजरात कांग्रेस प्रवक्ता मनीष दोषी ने इससे पहले राहुल की पेशी के बारे में जानकारी दी थी और बताया था कि पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला को भी समन जारी हुआ है।पिछले साल राहुल और सुरजेवाला ने दावा किया था कि अहमदाबाद जिला सहकारी बैंक नोटबंदी के पांच दिन के भीतर 745.59 करोड़ रुपये के बंद हो चुके नोट बदलने के घोटाले में शामिल था। इसके बाद यह मुकदमा दायर किया गया था। गृह मंत्री अमित शाह एडीसी बैंक के निदेशकों में से एक हैं।
कांग्रेस के दोनों नेताओं के खिलाफ प्रथम दृष्टया सबूतों को देखते हुए अदालत ने नौ अप्रैल को समन जारी किए थे। शिकायतकर्ताओं ने कहा था कि इन्होंने बैंक के खिलाफ 'झूठे और मानहानिकारक आरोप' लगाए हैं। समन देेने से पहले अदालत ने मामले में आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा-202 के तहत जांच कराई थी।