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Tamil Nadu: TVK प्रमुख विजय के प्रचार वाहन के चालक के खिलाफ मामला दर्ज, हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया कदम
Sun, 05 Oct 2025 03:49 PM IST
निर्मल कांत
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, करूर (तमिलनाडु)
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, करूर (तमिलनाडु)
Published by: निर्मल कांत
Updated Sun, 05 Oct 2025 03:49 PM IST
सार
Tamil Nadu: अभिनेता और राजनेता विजय के प्रचार वाहन के चालक के खिलाफ करूर रैली में हुई दुर्घटना से जुड़े मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है। हाईकोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई न होने पर चिंता जताई थी और कहा था कि वाहन के चालक के खिलाफ तुरंत कानूनी कदम उठाए जाने चाहिए।
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अभिनेता विजय की रैली
- फोटो : पीटीआई (फाइल)
विस्तार
अभिनेता और राजनेता विजय के प्रचार वाहन के चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यह वाहन कथित रूप से 27 सितंबर को करूर में आयोजित रैली में जा रहा था। उस रैली में भगदड़ मचने से 41 लोगों की जान चली गई थी। पुलिस ने रविवार को यह जानकारी दी।
पुलिस ने बताया कि विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रचार वाहन को भी प्राथमिकी में शामिल किया गया है। यह मामला उस घटना से जुड़ा है, जिसमें विजय के कई समर्थक अपनी मोटरसाइकिलों पर उनके वाहन के बहुत करीब चल रहे थे, ताकि वह अपने स्टार की झलक पा सकें। इसी दौरान वह एक हादसे का शिकार हो गए। इसमें कथित रूप से प्रचार वाहन भी शामिल था। इस दुर्घटना का एक वीडियो क्लिप कई टीवी चैनलों पर भी दिखाया गया और सोशल मीडिया पर भी यह तेजी से वायरल हुआ।
ये भी पढ़ें: 'कोलकाता सुरक्षित नहीं', आरजी कर दुष्कर्म पीड़िता के माता-पिता ने एनसीआरबी की रिपोर्ट को बताया भ्रामक
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हाईकोर्ट ने भी पूछा कि जब यह वाहन हादसे में शामिल था, तो उसके चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि यह वाहन करूर रैली के रास्ते में था, जहां बाद में भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई और करीब 60 लोग घायल हुए।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, कोर्ट के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील की ओर से पेश वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखता है कि विजय का वाहन एक दुर्घटना में शामिल था। इस वीडियो को प्रिंट और विजुअल मीडिया में भी व्यापक रूप से दिखाया गया है।हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो मोटरसाइकिलें दुर्घटना में शामिल थीं और बस का चालक यह देखकर भी मौके से फरार हो गया।
इसी तरह, बस के पिछले हिस्से में हुई एक और दुर्घटना का भी एक वीडियो क्लिप कैद हुआ है। बस के आगे बाईं ओर बैठे व्यक्ति ने इसे देखा है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने हिंड एंड रन अपराध के लिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।
ये भी पढ़ें: कलाईनार यूनिवर्सिटी बिल पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची स्टालिन सरकार, राज्यपाल के फैसले को बताया अवैध
कोर्ट ने कहा, यह अदालत अधिकारियों की कार्रवाई में विफलता पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। भले ही पीड़ितों की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज न कराई गई हो, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करे और यह सुनिश्चित करे कि आरोपियों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाए।
रविवार को करूर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय और वेलायुथमपलायम थाने के सूत्रों ने पीटीआई से पुष्टि की कि वीडियो में दिखाए गए हादसों के संबंध में मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें विजय की बस से टक्कर का मामला भी शामिल है।
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पुलिस ने बताया कि विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कझगम (टीवीके) के प्रचार वाहन को भी प्राथमिकी में शामिल किया गया है। यह मामला उस घटना से जुड़ा है, जिसमें विजय के कई समर्थक अपनी मोटरसाइकिलों पर उनके वाहन के बहुत करीब चल रहे थे, ताकि वह अपने स्टार की झलक पा सकें। इसी दौरान वह एक हादसे का शिकार हो गए। इसमें कथित रूप से प्रचार वाहन भी शामिल था। इस दुर्घटना का एक वीडियो क्लिप कई टीवी चैनलों पर भी दिखाया गया और सोशल मीडिया पर भी यह तेजी से वायरल हुआ।
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हाईकोर्ट ने भी पूछा कि जब यह वाहन हादसे में शामिल था, तो उसके चालक के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जबकि यह वाहन करूर रैली के रास्ते में था, जहां बाद में भगदड़ में 41 लोगों की जान चली गई और करीब 60 लोग घायल हुए।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, कोर्ट के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील की ओर से पेश वीडियो में स्पष्ट रूप से दिखता है कि विजय का वाहन एक दुर्घटना में शामिल था। इस वीडियो को प्रिंट और विजुअल मीडिया में भी व्यापक रूप से दिखाया गया है।हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि दो मोटरसाइकिलें दुर्घटना में शामिल थीं और बस का चालक यह देखकर भी मौके से फरार हो गया।
इसी तरह, बस के पिछले हिस्से में हुई एक और दुर्घटना का भी एक वीडियो क्लिप कैद हुआ है। बस के आगे बाईं ओर बैठे व्यक्ति ने इसे देखा है। दोनों ही मामलों में पुलिस ने हिंड एंड रन अपराध के लिए कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की है।
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कोर्ट ने कहा, यह अदालत अधिकारियों की कार्रवाई में विफलता पर गहरी चिंता व्यक्त करती है। भले ही पीड़ितों की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज न कराई गई हो, यह राज्य का कर्तव्य है कि वह संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करे और यह सुनिश्चित करे कि आरोपियों पर कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जाए।
रविवार को करूर पुलिस अधीक्षक के कार्यालय और वेलायुथमपलायम थाने के सूत्रों ने पीटीआई से पुष्टि की कि वीडियो में दिखाए गए हादसों के संबंध में मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें विजय की बस से टक्कर का मामला भी शामिल है।
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