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उपासना स्थल कानून: केंद्र को जवाब देने के लिए दो हफ्ते का समय, 11 अक्तूबर को अगली सुनवाई

Fri, 09 Sep 2022 11:43 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Fri, 09 Sep 2022 11:43 PM IST
सार

कोर्ट ने कहा कि यह मामला 11 अक्तूबर से पांच जजों की पीठ सुनेगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि याचिका को पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ को भेजा जा सकता है।

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Plea challenging Places of Worship Act can be referred to 5-judge constitution bench Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (फाइल) - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने उपासना स्थल कानून के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को दो सप्ताह का समय दिया है। 1991 में लागू इस कानून के यह प्रावधान किसी धर्मस्थल को फिर से हासिल करने और धर्मस्थलों में 15 अगस्त 1947 के वक्त की स्थिति में बदलाव को प्रतिबंधित करते हैं।

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मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने जमीयल उलेमा ए हिंद समेत सभी आवेदकों को उपासना स्थल कानून, 1991 को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हस्तक्षेप करने की अनुमति भी दे दी है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला 11 अक्तूबर से तीन जजों की पीठ सुनेगी।
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सुप्रीम कोर्ट ने वकील और भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने मुद्दे पर एक याचिका दाखिल की थी। शीर्ष कोर्ट ने जनहित याचिका पर पिछले साल 12 मार्च को केंद्र सरकार से जवाब मांगा था।

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