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उमर अब्दुल्ला की पत्नी पायल ने मांगा 15 लाख रुपये का गुजारा भत्ता
टीम डिजिटल/ अमर उजाला, दिल्ली
Updated Mon, 12 Sep 2016 09:43 AM IST
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जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से अलग रह रहीं उनकी पत्नी पायल ने 15 लाख रुपये महीने के गुजारे भत्ते की मांग की है। पायल ने दिल्ली के कोर्ट में याचिका दायर की है कि सरकारी आवास खाली कराए जाने के बाद से वह और उनके बच्चे 'बेघर' हैं और उनके पास पैसे नहीं हैं। पायल ने याचिका दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले के एक महीने बाद दायर की है जब हाईकोर्ट के आदेश के बाद उन्हें अकबर रोड पर जम्मू सरकार का बंगला खाली करना पड़ा था।
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पायल ने कहा है उन्हें और उनके दो लड़कों को गुजारे के लिए 10 लाख और नए घर के लिए 5 लाख रुपये दिए जाएं। पायल ने सरकारी आवास खाली कराए जाने के बाद खुद की और बच्चों की सुरक्षा के लिए जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी हटाए जाने पर भी चिंता जताई है।
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याचिका में कहा गया है पायल और बच्चे खानाबदोश की जिंदगी गुजार रहे हैं। वे दोस्तों और बूढ़े माता पिता के रहम पर हैं। पायल के वकील जयंत के सूद ने कहा,'फैमिली कोर्ट के जज अरुण कुमार आर्य ने उमर को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है। जज ने मामले की सुनवाई के लिए 27 अक्टूबर की तारीख तय की है।'
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उमर की वजह से दुख और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा
पायल ने दावा किया है उमर की वजह से उन्हें दुख और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है। पायल ने कोर्ट से अनुरोध किया है उनकी सार्वजिक छवि को खराब करने के लिए उमर को मुआवजा देने का निर्देश दिया जाए। उन्होंने उमर द्वारा दायर की गई तलाक याचिका का उल्लेख करते हुए इसे अनुचित और भावनात्मक रूप से पीड़ा देने वाले बताया।
30 अगस्त को निचली अदालत ने उमर की तलाक याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। पालय ने कहा है कि, 'शादी को बनाए रखने के लिए उन्होंने हमेशा अपनी तरफ से कोशिश की है। वह अलग होने के हित में कभी नहीं थीं। उमर मुझे और बच्चों को 2013 से नजरअंदाज कर रहे हैं।'
30 अगस्त को निचली अदालत ने उमर की तलाक याचिका को आधारहीन बताते हुए खारिज कर दिया था। पालय ने कहा है कि, 'शादी को बनाए रखने के लिए उन्होंने हमेशा अपनी तरफ से कोशिश की है। वह अलग होने के हित में कभी नहीं थीं। उमर मुझे और बच्चों को 2013 से नजरअंदाज कर रहे हैं।'