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Odisha: पूर्व विधायक के खिलाफ ED की चार्जशीट का विशेष अदालत ने लिया संज्ञान, तीन साल पहले दर्ज हुआ था मामला

Sat, 15 Apr 2023 08:59 PM IST
श्वेता महतो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: श्वेता महतो Updated Sat, 15 Apr 2023 08:59 PM IST
सार

नाइक के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी 2020 में ओडिशा पुलिस सतर्कता ब्यूरो की तरफ से कोरापुट के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। 

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Odisha: Special court took cognizance of ED's charge sheet against former MLA
Anam Naik - फोटो : Social Media

विस्तार

भुवनेश्वर में एक विशेष पीएमएलए अदालत ने आय से अधिक संपत्ति रखने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ओडिशा के पूर्व बीजेडी विधायक अनम नाइक के खिलाफ ईडी के चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। एजेंसी ने शनिवार को दी जानकारी में कहा कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत 31 मार्च को अदालत में शिकायत दर्ज की गई थी। इसमें 1.52 करोड़ रुपये की संपत्तियों की जब्ती के साथ आरोपी को सजा दिलाने की बात कही गई थी। 
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प्रवर्तन निदेशालय ने एक बयान में कहा कि अदालत ने 13 अप्रैल को चार्जशीट का संज्ञान लिया। नाइक के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग का मामला जनवरी 2020 में ओडिशा पुलिस सतर्कता ब्यूरो की तरफ से कोरापुट के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। 
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"अनम नाइक ने अपनी अवैध आय का निवेश किया, जो उनकी आय के स्रोत से अधिक थी। नाइक ने विभिन्न अचल संपत्तियों, अपने और अपने परिवार के सदस्यों के नाम पर बैंक निवेश करने कर अपनी आय को छिपाने का आरोप लगाया गया है।" पिछले साल भी नाइक की 1.52 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। 
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