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कैबिनेट मंत्री शाही के खिलाफ गैर जमानती वारंट, संपत्ति कुर्की के आदेश

Tue, 16 Jan 2018 11:07 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Tue, 16 Jan 2018 11:07 PM IST
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Non-bailable warrant issued against UP Agriculture Minister Surya Pratap Shahi by ACJM of Deoria
फाइल फोटो
प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सूर्यप्रताप शाही के खिलाफ अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मंगलवार को गैर जमानती वारंट जारी किया। साथ ही न्यायालय ने कसया एसओ को मंत्री की संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है।
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मंत्री के खिलाफ 1994 में कसया थाने में संग्रह अमीन चंद्रिका सिंह की ओर से सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने का मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में वर्ष 2004 में आरोप पत्र दायर किया। 
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इसके बाद शाही कोर्ट में हाजिर हुए और जमानत हासिल कर ली, लेकिन 14 मई 2007 से के बाद से वह मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। मंगलवार को सुनवाई के दौरान एसीजेएम चंद्रमोहन चतुर्वेदी ने मंत्री के 11 वर्षों से पत्रावली में गैरहाजिर रहने के मामले में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। 
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अदालत ने कसया एओ को उनकी संपत्ति कुर्क कर रिपोर्ट पेश करने को कहा है।
 
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