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SIR: 'एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने में कोई परेशानी नहीं', बंगाल सीईओ का बयान
Fri, 17 Apr 2026 12:41 AM IST
Nitin Gautam
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: Nitin Gautam
Updated Fri, 17 Apr 2026 12:41 AM IST
सार
पश्चिम बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, उसे लेकर बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश लागू करने में कोई परेशानी नहीं है और ऑनलाइन तरीके से ये प्रक्रिया आसानी से हो सकती है।
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बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त
- फोटो : पीटीआई
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विस्तार
पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल ने कहा कि मतदाता पंजीकरण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के हालिया निर्देशों को लागू करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने बताया कि पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे कामकाज आसान हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल में जिन मतदाताओं के नाम हटाए जाने के खिलाफ ट्रिब्यूनल द्वारा अपील स्वीकार की जा चुकी है, उनकी एक पूरक संशोधित मतदाता सूची तैयार की जाए और ये काम 21 अप्रैल और 27 अप्रैल तक होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दो चरणों में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को मतदान होना है।
क्या बोले बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त?
इस मुद्दे पर पूछे गए सवालों के जवाब में अग्रवाल ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है और सभी आवेदनों को डिजिटल तरीके से निपटाने की व्यवस्था मौजूद है।' उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाताओं को पंजीकरण या अपने विवरण अपडेट करने में आसानी होगी। यह डिजिटल व्यवस्था योग्य नागरिकों को अंतिम समय तक मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने की सुविधा भी देगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ अपीलों के निपटारे के लिए 19 ट्रिब्यूनल गठित किए हैं, जिनकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों द्वारा की जा रही है।
CM ममता बोलीं- मुझे SC पर गर्व
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जताते हुए कहा कि सभी लोगों को अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पहले चरण के लिए एक पूरक मतदाता सूची 21 अप्रैल को जारी की जाएगी। इसी आधार पर उनके कार्यकर्ता रात तक फॉर्म भरकर यह सुनिश्चित करेंगे कि योग्य लोग मतदान से वंचित न रहें।
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ममता बनर्जी ने आगे कहा कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए 27 अप्रैल को एक और पूरक सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्यमंत्री ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह इस फैसले से बेहद संतुष्ट और गौरवान्वित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने स्वयं इस मामले में लड़ाई लड़ी और आज आए फैसले से वह बेहद खुश हैं। उनके अनुसार, आज वह सबसे अधिक प्रसन्न हैं क्योंकि यह निर्णय लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करता है।
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क्या बोले बंगाल के मुख्य निर्वाचन आयुक्त?
इस मुद्दे पर पूछे गए सवालों के जवाब में अग्रवाल ने कहा, 'सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है और सभी आवेदनों को डिजिटल तरीके से निपटाने की व्यवस्था मौजूद है।' उन्होंने बताया कि ऑनलाइन प्रणाली से पारदर्शिता बढ़ेगी और मतदाताओं को पंजीकरण या अपने विवरण अपडेट करने में आसानी होगी। यह डिजिटल व्यवस्था योग्य नागरिकों को अंतिम समय तक मतदाता सूची में शामिल होने के लिए आवेदन करने की सुविधा भी देगी। कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ अपीलों के निपटारे के लिए 19 ट्रिब्यूनल गठित किए हैं, जिनकी अध्यक्षता पूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों द्वारा की जा रही है।
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CM ममता बोलीं- मुझे SC पर गर्व
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खुशी जताते हुए कहा कि सभी लोगों को अपने अधिकारों की पुनः प्राप्ति के लिए ट्रिब्यूनल में आवेदन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पहले चरण के लिए एक पूरक मतदाता सूची 21 अप्रैल को जारी की जाएगी। इसी आधार पर उनके कार्यकर्ता रात तक फॉर्म भरकर यह सुनिश्चित करेंगे कि योग्य लोग मतदान से वंचित न रहें।
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ममता बनर्जी ने आगे कहा कि दूसरे चरण के चुनाव के लिए 27 अप्रैल को एक और पूरक सूची जारी की जाएगी, जिसके आधार पर 29 अप्रैल को मतदान होगा। मुख्यमंत्री ने न्यायपालिका पर भरोसा जताते हुए कहा कि वह इस फैसले से बेहद संतुष्ट और गौरवान्वित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने स्वयं इस मामले में लड़ाई लड़ी और आज आए फैसले से वह बेहद खुश हैं। उनके अनुसार, आज वह सबसे अधिक प्रसन्न हैं क्योंकि यह निर्णय लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूत करता है।
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