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West Bengal: चुनाव आयोग बोला- बंगाल में SIR लागू करने में कोई बाधा नहीं, राज्य इसका समर्थन करने के लिए बाध्य
Mon, 27 Oct 2025 07:32 PM IST
पवन पांडेय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: पवन पांडेय
Updated Mon, 27 Oct 2025 07:32 PM IST
सार
चुनाव आयोग ने देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में एसआईआर लागू करने को लेकर पूछे गए एक सवाल पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने साफ किया, वहां एसआईआर लागू करने में कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ें ने आयोग ने क्या तर्क दिया है...
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ज्ञानेश कुमार, मुख्य चुनाव आयुक्त
- फोटो : Youtube वीडियो ग्रैब
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विस्तार
चुनाव आयोग (ईसी) ने सोमवार को स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर कोई रुकावट नहीं होगी। आयोग ने कहा कि सभी राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से बाध्य हैं कि वे इस प्रक्रिया के लिए आवश्यक कर्मी और सहयोग प्रदान करें।
यह भी पढ़ें - Nationwide SIR: आज रात 12 बजे से शुरू होगा एसआईआर का दूसरा चरण, नई मतदाता सूची 7 फरवरी को
12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलान किया कि आयोग नवंबर से फरवरी के बीच 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण का आयोजन करेगा। इनमें अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
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'कोई बाधा नहीं, आयोग अपना काम कर रहा है'
जब पत्रकारों ने पूछा कि अगर बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया होती है तो हिंसा की आशंका है, तो इस पर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'इसमें कोई रुकावट नहीं है। चुनाव आयोग अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है और राज्य सरकारें भी ऐसा करने के लिए बाध्य हैं।' उन्होंने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से चुनावी कार्यों का संचालन करने का अधिकार प्राप्त है।
'कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी'
मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, और उन्हें चुनाव आयोग को आवश्यक कर्मी उपलब्ध कराना ही होगा ताकि मतदाता सूची की तैयारी और चुनाव संचालनसुचारू रूप से हो सके।
यह भी पढ़ें - SIR Process: अगर आपके राज्य में होने वाला है SIR तो इन बातों पर दें ध्यान, आसान भाषा में समझें पूरी प्रक्रिया
'केरल में भी तय कार्यक्रम के अनुसार होगा SIR'
केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के चलते एसआईआर टालने की मांग पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अभी तक स्थानीय निकाय चुनावों की कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए आयोग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एसआईआर आयोजित करेगा। बता दें कि, पश्चिम बंगाल और केरल में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इनके साथ ही असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।
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12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में SIR
मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एलान किया कि आयोग नवंबर से फरवरी के बीच 12 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में एसआईआर के दूसरे चरण का आयोजन करेगा। इनमें अंडमान-निकोबार, लक्षद्वीप, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।
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'कोई बाधा नहीं, आयोग अपना काम कर रहा है'
जब पत्रकारों ने पूछा कि अगर बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया होती है तो हिंसा की आशंका है, तो इस पर सीईसी ज्ञानेश कुमार ने कहा, 'इसमें कोई रुकावट नहीं है। चुनाव आयोग अपना संवैधानिक दायित्व निभा रहा है और राज्य सरकारें भी ऐसा करने के लिए बाध्य हैं।' उन्होंने आगे कहा कि संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को स्वतंत्र रूप से चुनावी कार्यों का संचालन करने का अधिकार प्राप्त है।
'कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्यों की जिम्मेदारी'
मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, और उन्हें चुनाव आयोग को आवश्यक कर्मी उपलब्ध कराना ही होगा ताकि मतदाता सूची की तैयारी और चुनाव संचालनसुचारू रूप से हो सके।
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'केरल में भी तय कार्यक्रम के अनुसार होगा SIR'
केरल में स्थानीय निकाय चुनावों के चलते एसआईआर टालने की मांग पर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि अभी तक स्थानीय निकाय चुनावों की कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है, इसलिए आयोग निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एसआईआर आयोजित करेगा। बता दें कि, पश्चिम बंगाल और केरल में अगले वर्ष विधानसभा चुनाव होने हैं। इनके साथ ही असम, पुडुचेरी और तमिलनाडु में भी विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं।
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