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मालेगांव धमाका: एनआईए कोर्ट ने प्रज्ञा ठाकुर सहित सभी आरोपियों को पेश होने के लिए कहा

Fri, 17 May 2019 01:03 PM IST
Sneha Baluni न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: Sneha Baluni Updated Fri, 17 May 2019 01:03 PM IST
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NIA court directs all accused of Malegaon Blast to present in court atleast once a week
प्रज्ञा सिंह ठाकुर (फाइल फोटो)

मुंबई में स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने 2008 में हुए मालेगांव धमाके के सभी आरोपियों को हफ्ते में एक बार अदालत में पेश होने के लिए कहा है। आरोपियों में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य शामिल हैं। अदालत ने उनके कोर्टरूम में मौजूद न होने पर निराशा जताई। मामले में 20 मई को अगली सुनवाई होगी।

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इससे पहले एनआईए कोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित द्वारा दस्तावेज प्राप्त करने के लिए दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने कहा था कि यह ट्रायल को लंबा खींचने के लिए आवेदक का यह गोपनीय एजेंडा है। बता दें कि पुरोहित ने अपनी याचिका में एटीएस और एनआईए चार्जशीट के सभी गवाहों के बयान मांगे थे। 

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क्या है पूरा मामला

रमजान के दौरान मालेगांव के अंजुमन चौक और भीखू चौक पर 29 सितंबर 2008 को सिलसिलेवार बम धमाके हुए जिसमें छह लोगों की मौत हुई जबकि 101 लोग घायल हुए थे। इन धमाकों की शुरुआती जांच महाराष्ट्र एटीएस ने की थी। उनके अनुसार धमाकों में एक मोटरसाइकिल प्रयोग की गई थी जिसके बारे में ये खबर आई थी कि वो मोटरसाइकिल साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के नाम पर थी।


इस मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित समेत सात अन्य लोग अभियुक्त बनाए गए थे। बाद में इस जांच को भी महाराष्ट्र एटीएस से एनआईए ने अपने पास ले लिया था। 13 मई 2016 को एनआईए ने एक नई चार्जशीट में रमेश शिवाजी उपाध्याय, समीर शरद कुलकर्णी, अजय राहिरकर, राकेश धावड़े, जगदीश महात्रे, कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, सुधाकर द्विवेदी उर्फ स्वामी दयानंद पांडे सुधाकर चतुर्वेदी, रामचंद्र कालसांगरा और संदीप डांगे के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा किया।


इसके अलावा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, शिव नारायण कालसांगरा, श्याम भवरलाल साहू, प्रवीण टक्कलकी, लोकेश शर्मा, धानसिंह चौधरी के खिलाफ मुकदमा चलाने लायक सबूत नहीं होने की बात कही गई। दिसंबर 2017 में मालेगांव ब्लास्ट मामले में साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित पर से मकोका (महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून) हटा लिया गया।

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