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Hindi News ›   India News ›   NIA: Attempt to Separate Jammu & Kashmir from Indian Union; Three Female Terror Operatives Sentenced

NIA: जम्मू-कश्मीर को भारत संघ से अलग करने का प्रयास, अलगाववाद केस में तीन महिला आतंकी सदस्यों को जेल की सजा

Tue, 24 Mar 2026 08:36 PM IST
Rahul Kumar डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली
डिजिटल ब्यूरो अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Updated Tue, 24 Mar 2026 08:36 PM IST
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NIA: Attempt to Separate Jammu & Kashmir from Indian Union; Three Female Terror Operatives Sentenced
कश्मीरी अलगाववादी आसिया अंद्राबी - फोटो : अमर उजाला

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को कश्मीर अलगाववाद षड्यंत्र मामले में 'दुख्तरान-ए-मिल्लत' की तीन महिला आतंकी सदस्यों को जेल की सजा सुनाई है। 'दुख्तरान-ए-मिल्लत', यह  एक प्रतिबंधित आतंकी संगठन है। तीनों महिलाओं को 2018 के कश्मीर अलगाववाद षड्यंत्र मामले में कारावास की सजा सुनाई गई है। 'दुख्तरान-ए-मिल्लत', यह एक महिला संगठन है, जिसका घोषित उद्देश्य कश्मीर को भारत से अलग करना है। 

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दुख्तरान-ए-मिल्लत की संस्थापक और अध्यक्ष आसिया अंद्राबी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, जबकि उनकी सहोदर सोफी फहमीदा और नाहिदा नसरीन को जुर्माने के साथ 30 साल की जेल की सजा दी गई है। इन तीनों महिलाओं को जुलाई 2018 में एनआईए द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिसने अप्रैल 2018 में एक स्वतः संज्ञान मामला (आरसी-17/2018/एनआईए/डीएलआई) दर्ज किया था।
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सभी आरोपी महिलाएं कश्मीर की मूल निवासी हैं। जनवरी 2026 में, दिल्ली के कड़कड़डूमा स्थित निचली अदालत ने उन्हें दोषी ठहराया था। अदालत ने तीनों आरोपियों को जम्मू-कश्मीर को भारत संघ से अलग करने के लिए सक्रिय रूप से विध्वंसक आंदोलन (डीईएम) चलाने का दोषी पाया था।
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मंगलवार को सुनाए गए फैसले के अनुसार, आसिया को भारतीय दंड संहिता और यूए(पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत आजीवन कारावास की अधिकतम सजा और कुल 8 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। उनकी शादी प्रतिबंधित हिजबुल मुजाहिदीन संगठन के आतंकवादी आशिक हुसैन फक्तू से हुई थी, जो एक प्रमुख मानवाधिकार कार्यकर्ता एच.एन. वांचू की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जम्मू-कश्मीर के पुलिस स्टेशनों में दर्ज 32 अन्य एफआईआर में भी आसिया का नाम बताया गया है।

द एम की महासचिव नाहिदा नसरीन और संगठन की प्रेस सचिव सोफी फहमीदा को आईपीसी और यूए (पी) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी ठहराया गया है। उन्हें एक साथ सजा सुनाई गई है, जिसमें अधिकतम 30 वर्ष की साधारण कारावास और प्रत्येक पर कुल 7 लाख रुपये का जुर्माना शामिल है। सोफी फहमीदा के खिलाफ आठ अन्य मामले दर्ज हैं, जबकि नाहिदा नसरीन के खिलाफ चार मामले दर्ज हैं। 


तीनों के खिलाफ एनआईए ने नवंबर 2018 में सोशल मीडिया चैट, वीडियो और आरोपियों के मीडिया साक्षात्कारों सहित विभिन्न आपत्तिजनक सामग्रियों की व्यापक जांच के आधार पर आरोप पत्र दायर किया था। जांच में स्पष्ट रूप से द एम की आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने और उन्हें बढ़ावा देने में आरोपियों की सक्रिय भूमिका स्थापित हुई थी। एनआईए की जांच में यह भी पता चला था कि आरोपियों ने जम्मू-कश्मीर को भारत से अलग करने के उद्देश्य से नफरत फैलाने, हिंसा और जिहाद भड़काने और इस प्रकार देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने के लिए विभिन्न सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों का इस्तेमाल किया था।

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