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नये आईटी नियम: मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र से दस दिनों में जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा
Sat, 14 Aug 2021 04:51 AM IST
Kuldeep Singh
एजेंसी, चेन्नई
एजेंसी, चेन्नई
Published by: Kuldeep Singh
Updated Sat, 14 Aug 2021 04:51 AM IST
सार
- मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पहली पीठ ने केंद्र सरकार को अपना काउंटर दाखिल करने के लिए समय दिया। पीठ इस पर 15 दिनों बाद सुनवाई करेगी।
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Madras high court
विस्तार
मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को नई सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) नियमों को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं के जवाब में केंद्र को अपना जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए और 10 दिनों का समय दिया।
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मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी और न्यायमूर्ति पीडी औदिकेसवालु की पहली पीठ ने केंद्र सरकार को अपना काउंटर दाखिल करने के लिए समय दिया। पीठ इस पर 15 दिनों बाद सुनवाई करेगी।
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कर्नाटक संगीत गायक टी एम कृष्णा, भारत के डिजिटल समाचार प्रकाशक, द हिंदू के पूर्व संपादक, एन राम और एक वरिष्ठ पत्रकार द्वारा दायर याचिकाओं में नए आईटी कानून की व्याख्या करने की मांग की गई थी।
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अन्य बातों के अलावा, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपित नियमों का भाग संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत गारंटीकृत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर अवैध रूप से प्रतिबंध लगाता है।