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मुंबई पब अग्निकांड मामला: कमला मिल कंपाउंड मालिक के बरी होने पर उठे सवाल
Thu, 12 Nov 2020 07:13 PM IST
Harendra Chaudhary
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
Published by: Harendra Chaudhary
Updated Thu, 12 Nov 2020 07:13 PM IST
सार
गोवानी और भंडारी को बरी किए जाने के बाद भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि यदि इस घटना के मुख्य आरोपी ही बरी हो जाएंगे तो अन्य आरोपियों के आरोप मुक्त होने का रास्ता खुल जायेगा...
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कमला मिल्स कंपाउंड में आग
- फोटो : Amar Ujala (File)
विस्तार
साल 2017 के मुंबई पब अग्निकांड मामले में कमला मिल कंपाउंड के मालिक के कोर्ट से बरी होने के मामले नया विवाद शुरू हो गया है। भाजपा ने कहा है कि ठाकरे सरकार को सत्र न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ हाइकोर्ट में चुनौती देनी चाहिए।
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29 दिसंबर 2017 को कमला मिल कंपाउंड के पब में लगी आग में 14 लोग जिंदा जल गए थे, जबकि कई लोग बुरी तरह झुलस गए थे। वहीं, कई लोगों की मौत दम घुटने की वजह से हुई थी। एक दिन पहले ही अदालत ने कंपाउंड के मालिक रमेश गोवानी व रवि भंडारी को मामले में बरी किया है। दोनों आरोपियों ने दावा किया था कि उनके खिलाफ इस मामले को लेकर मामला नहीं दर्ज किया जा सकता है। इसलिए उन्हें मामले से मुक्त किया जाए।
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गोवानी और भंडारी को बरी किए जाने के बाद भाजपा विधायक व पूर्व मंत्री आशीष शेलार ने कहा कि यदि इस घटना के मुख्य आरोपी ही बरी हो जाएंगे तो अन्य आरोपियों के आरोप मुक्त होने का रास्ता खुल जायेगा। हालांकि अदालत ने इस मामले से जुड़े आरोपी पब व रेस्टोरेंट मालिक और बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) के अधिकारियों को मामले से मुक्त किए जाने के आवेदन को खारिज कर दिया है।
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कमला मिल कंपाउंड में स्थित वन अबाव रेस्टोरेंट व मोजो ब्रिस्टो पब में रात के उस समय भीषण आग लग गई थी जब पब में खाना पीना और मौज मस्ती चल रही थी। इस मामले की जांच में कई प्रकार की अनियमितताएं सामने आई थी।