फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Mumbai police launch crackdown against owners of unregistered firearms

Mumbai: शिवसेना नेता की हत्या के बाद मुंबई पुलिस सख्त, बिना लाइसेंस हथियार रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू

Sun, 03 Mar 2024 10:07 AM IST
काव्या मिश्रा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: काव्या मिश्रा Updated Sun, 03 Mar 2024 10:07 AM IST
सार

अधिकारी ने बताया कि यूबीटी वाली शिवसेना के नेता विनोद घोसालकर के बेटे अभिषेक घोसालकर की पिछले महीने मुंबई में गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है।

विज्ञापन
Mumbai police launch crackdown against owners of unregistered firearms
मुंबई पुलिस(फाइल) - फोटो : Social Media

विस्तार

यूबीटी वाली शिवसेना के नेता अभिषेक घोसालकर की फेसबुक लाइव के दौरान हत्या के बाद मुंबई पुलिस सख्ते में आ गई है। पुलिस ने सभी इकाइयों को निजी सुरक्षा के लिए हथियार रखने वाले लोगों और सुरक्षा सेवाएं मुहैया कराने वालों के लाइसेंस सत्यापित करने का आदेश दिया है।

विज्ञापन


एक अधिकारी ने बताया कि अपराध शाखा की इकाई छह और सात ने बिना लाइसेंस के हथियार रखने के खिलाफ कार्रवाई करने के तहत 10 दिनों के अंदर तीन लोगों को गिरफ्तार किया है।
विज्ञापन


हथियारों के लाइसेंस की जांच जारी
संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) लखमी गौतम ने बताया, 'बिल्डरों, नेताओं आदि की सुरक्षा के लिए रखे गए सुरक्षा गार्ड और निजी अंगरक्षक जांच के दायरे में हैं और उनके हथियार लाइसेंस का सत्यापन किया जा रहा है। जिन लोगों के पास दूसरे राज्यों का लाइसेंस है और मुंबई में अपने हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें अपने लाइसेंस स्थानांतरित करने होंगे। इसके बाद अपने हथियारों से संबंधित दस्तावेज शहर की पुलिस को जमा कराने होंगे।'
विज्ञापन
विज्ञापन


पिछले महीने नेता को मारी थी गोली
अधिकारी ने बताया कि शिवसेना यूबीटी नेता विनोद घोसालकर के बेटे अभिषेक घोसालकर की पिछले महीने मुंबई में गोली मारकर हत्या किए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। हमलावर मौरिस नोरोन्हा ने बाद में अपने अंगरक्षक की पिस्तौल से खुद को गोली मार ली थी। यह घटना एक फेसबुक लाइव के दौरान हुई थी। पुलिस ने बाद में नरोन्हा के अंगरक्षक अमरेंद्र मिश्रा को शस्त्र अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर लिया था।

अधिकारी ने कहा, अगर हथियार रखने वाला व्यक्ति इससे संबंधित पर्याप्त दस्तावेज दिखाने में असफल होता है तो उसके खिलाफ शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जो लोग हथियार रखते हैं, चाहे वे सुरक्षा गार्ड हों या निजी अंगरक्षक, वह इसका दिखावा नहीं कर सकते।'

इन पर की गई कार्रवाई
उन्होंने बताया कि हाल ही में की गई कार्रवाई में अपराध शाखा की यूनिट सात ने 26 वर्षीय जमरूल हनीफ खान और 34 वर्षीय मोहम्मद यासर मोहम्मद इकबाल को 21 फरवरी को घाटकोपर से गिरफ्तार किया था। उनके पास से हथियार बरामद किए गए थे, जिसके बारे में उनका दावा है कि उन्हें पुंछ में एक अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने उनकी सुरक्षा के लिए दिया था।'

अधिकारी ने बताया कि दोनों ने महाराष्ट्र पुलिस के समक्ष अपने हथियारों का पंजीकरण नहीं कराया था और शस्त्र अधिनियम के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इसी तरह, अपराध शाखा ने 29 फरवरी को उपनगर कुर्ला में हनुमंत प्रताप विष्णुदत्त पांडे के पास से एक रिवॉल्वर और चार कारतूस बरामद होने के बाद उसे गिरफ्तार किया था।


पांडे ने कथित तौर पर स्वतंत्र रूप से सुरक्षा सेवाएं कीं और हथियारों के लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं किया, जिसे उन्होंने उत्तर प्रदेश से खरीदा था। अधिकारी ने बताया कि आरोपी ने महाराष्ट्र को लाइसेंस हस्तांतरित नहीं किया था और न ही संबंधित अधिकारियों को सूचित किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed