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Hindi News ›   India News ›   Money laundering case filed against Karnataka BJP chief BY Vijayendra High Court quashes FIR

Karnataka: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बीवाई विजयेंद्र को राहत, हाईकोर्ट ने खारिज की एफआईआर; सीतारमण भी सह-आरोपी

Tue, 17 Dec 2024 03:17 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Tue, 17 Dec 2024 03:17 PM IST
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Money laundering case filed against Karnataka BJP chief BY Vijayendra High Court quashes FIR
बीवाई विजयेंद्र - फोटो : ANI

 

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 कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। उन पर चुनावी बॉन्ड के नाम पर धन उगाही का आरोप था।यह एफआईआर शहर के एक्टिविस्ट आदर्श आर अय्यर की शिकायत के आधार पर सितंबर में बंगलूरू पुलिस ने दर्ज की थी।

एफआईआर में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण, प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा पदाधिकारियों के नाम शामिल थे। उस समय विजयेंद्र प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष थे, जबकि एक अन्य आरोपी नलिन कुमार कतील राज्य भाजपा अध्यक्ष थे। अदालत ने 3 दिसंबर को कतील के खिलाफ केस रद्द कर दिया था।

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शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था विभिन्न स्तरों पर भाजपा अधिकारियों के साथ मिलकर चुनावी बॉन्ड की आड़ में पूरा जबरन वसूली रैकेट चलाया गया था। भारतीय न्याय संहिता की धारा 384 (जबरन वसूली), 120 बी (आपराधिक साजिश), और 34 (सामान्य इरादा) के तहत केस दर्ज किया गया था।

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