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अप्रैल-मई में शादी है तो जरुर पढ़ें ये खबर, बिना परमिशन किया ऐसा तो चुकानी होगी बड़ी कीमत
Mon, 11 Mar 2019 11:41 AM IST
Priyesh Mishra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Priyesh Mishra
Updated Mon, 11 Mar 2019 11:41 AM IST
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लोकसभा चुनाव 2019 के तारीखों की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इस दौरान चुनाव आयोग ने कई नए नियमों को भी जारी किया है। शादियों का सीजन होने के बावजूद भी इस बार ढोल-ताशे की आवाजें कम सुनाई देने वाली हैं।
आचार संहिता लागू होने के बाद अब बैंड-बाजे के लिए एसडीएम से परमिशन लेना पड़ेगी। बिना परमिशन के बैंड-बाजा बजाने पर उसे जब्त किया जाएगा। डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आचार संहिता लागू होने के साथ शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। सभी शस्त्रधारियों को अपने हथियार संबंधित थाने में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
चुनाव के दौरान 70 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी
हर प्रत्याशी के चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख तय की गई है, जो 2014 में 28 लाख रुपए थी। एक दिन में 10 हजार रुपए से ज्यादा कैश एक से ज्यादा व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे। चुनाव के दौरान प्रत्याशी अपने पास 10 हजार रुपए से ज्यादा की नकदी नहीं रख पाएंगे। एक बार में 10 हजार रुपए से अधिक कैश के रूप में खर्च किसी व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे। प्रत्याशी को नया बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा। इसकी जानकारी जिला निर्वाचन दफ्तर को देना होगी। चैक या नेट बैंकिंग के जरिए ही हर प्रत्याशी पेमेंट कर सकेंगे।
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आचार संहिता लागू होने के बाद अब बैंड-बाजे के लिए एसडीएम से परमिशन लेना पड़ेगी। बिना परमिशन के बैंड-बाजा बजाने पर उसे जब्त किया जाएगा। डीजे बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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आचार संहिता लागू होने के साथ शस्त्र लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं। सभी शस्त्रधारियों को अपने हथियार संबंधित थाने में जमा करवाना अनिवार्य होगा।
चुनाव के दौरान 70 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी
हर प्रत्याशी के चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख तय की गई है, जो 2014 में 28 लाख रुपए थी। एक दिन में 10 हजार रुपए से ज्यादा कैश एक से ज्यादा व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे। चुनाव के दौरान प्रत्याशी अपने पास 10 हजार रुपए से ज्यादा की नकदी नहीं रख पाएंगे। एक बार में 10 हजार रुपए से अधिक कैश के रूप में खर्च किसी व्यक्ति को नहीं दे पाएंगे। प्रत्याशी को नया बैंक खाता खुलवाना पड़ेगा। इसकी जानकारी जिला निर्वाचन दफ्तर को देना होगी। चैक या नेट बैंकिंग के जरिए ही हर प्रत्याशी पेमेंट कर सकेंगे।
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