फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   MNS says Adani meeting with Sharad Pawar Maharashtra government took a U-turn on electricity bill waiver

शरद पवार से अडानी की मुलाकात के बाद बिजली बिल माफी पर सरकार ने लिया यू-टर्न : मनसे

Sun, 07 Feb 2021 02:18 AM IST
देव कश्यप अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई
अमर उजाला ब्यूरो, मुंबई Published by: देव कश्यप Updated Sun, 07 Feb 2021 02:18 AM IST
विज्ञापन
MNS says Adani meeting with Sharad Pawar Maharashtra government took a U-turn on electricity bill waiver
राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे (फाइल फोटो) - फोटो : पीटीआई

लॉकडाउन अवधि के दौरान बिजली कंपनियों द्वारा ग्राहकों को भारी भरकम बिल भेजे गए। इसको लेकर ठाकरे सरकार ने बिल में छूट देने का वादा भी किया। लेकिन अचानक अडानी ने एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात की और फिर सरकार ने बिजली बिल माफी के मुद्दे पर यू-टर्न ले लिया।

विज्ञापन


शनिवार को मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने बिजली बिल के मुद्दे पर महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन में उपभोक्ताओं को भारी-भरकम बिजली के बिल भेजे गए। इसको लेकर मनसे ने आंदोलन किया। बिल माफी के लिए वे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले। इसके बाद वे शरद पवार से भी मिले। लेकिन कुछ ही दिन बाद पता चला कि अडानी आकर शरद पवार से मिले। उसके बाद सरकार बिजली बिल माफी के वादे से मुकर गई।
विज्ञापन


बता दें कि भाजपा ने लॉकडाउन में बिजली बिल माफी और बिजली कनेक्शन काटने के खिलाफ शुक्रवार को राज्यभर में आंदोलन किया था। लेकिन राज ठाकरे का दावा है कि सबसे पहले मनसे के कार्यकर्ताओं ने बिजली बिल माफी को लेकर आंदोलन शुरू किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन


सात साल पुराने मामले में राज ठाकरे को मिली जमानत
मनसे प्रमुख राज ठाकरे शनिवार को सात साल पुराने के एक मामले में नवी मुंबई के वाशी-बेलापुर नगर दीवानी कोर्ट में हाजिर हुए। जनवरी 2014 में राज ने टोल नाके पर भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर लोगों से टोल नहीं देने के लिए कहा था।


इसके बाद मुंबई और नवी मुंबई को जोड़ने वाले वाशी टोलनाके पर मनसे कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की थी। इस मामले में कोर्ट ने राज को हाजिर होने के लिए समन जारी किया था। राज के वकील राजेंद्र शिरोडकर ने कहा कि उन्हें 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। अगली सुनवाई पांच मई को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed