सरकार ने समझाया: ग्रामीण क्षेत्रों में खुलेंगी दुकानें, शहरों में नहीं खुलेंगे मॉल, शॉपिंग कॉम्पलेक्स
कोरोना महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने शुक्रवार को रियायत देते हुए दुकानों को खोलने की इजाजत दी। हालांकि शनिवार को अपने पूर्ववर्ती आदेश पर स्पष्टीकरण जारी किया है। सरकार का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में दुकानें खोलने की इजाजत है जबकि शहरी क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल, कॉम्पलेक्स पर प्रतिबंध जारी रहेगा। इसके अलावा शराब की दुकानें भी नहीं खोली जाएंगी।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा, 'ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल में स्थित दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में, सभी अलग-अलग दुकानों, पड़ोस की दुकानों और आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है।'
As specified in the consolidated revised guidelines, these shops will not be permitted to open in areas, whether rural or urban, which are declared as containment zones by respective States/ UTs: Ministry of Home Affairs (MHA) https://t.co/SgfcRie8nP
विज्ञापन विज्ञापन— ANI (@ANI) April 25, 2020
बाजार/ बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल खोलने की अनुमति नहीं है। यह स्पष्ट किया जाता है कि ई-कॉमर्स कंपनियों के जरिए जरूरी सामान की डिलीवरी जारी रहेगी। इस बात को दोबारा साफ किया जाता है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा।
आदेश में गृह मंत्रालय ने कहा, 'जैसा कि समेकित संशोधित दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट है, संबंधित राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों ने ग्रामीण या शहरी क्षेत्रो में जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है वहां इन दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।' दुकानों पर केवल 50 फीसदी ही कर्मचारी काम करेंगे और उन्हें मास्क पहनने से लेकर सामाजिक दूरी समेत सभी तय दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन में कोई राहत नहीं
कोरोना से प्रभावित वे इलाके जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया गया है और जो कंटेनमेंट जोन हैं, वहां फिलहाल कोई राहत नहीं दी गई है और ऐसे इलाकों में तीन मई तक पूरी तरह से लॉकडाउन जारी रहेगा। इससे पहले भी सरकार ने एक दिशा-निर्देश जारी कर राशन, दूध, सब्जी और फल जैसी जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की मंजूरी दी थी।