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Meghalaya High Court: अदालत ने दी मावजिम्बुइन गुफा की यात्रा की अनुमति; लेकिन इन शर्तों का करना होगा पालन

Sat, 12 Jul 2025 06:19 PM IST
शिव शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिलांग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिलांग Published by: शिव शुक्ला Updated Sat, 12 Jul 2025 06:19 PM IST
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Meghalaya High Court  grants permission for pilgrimage to Mawjymbuin cave but with conditions
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

मेघालय उच्च न्यायालय ने राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले के मौसिनराम क्षेत्र में स्थित मावजिम्बुइन गुफा की तीर्थयात्रा की अनुमति दे दी है। हालांकि अदालत ने इसके लिए कुछ शर्तें भी रखी हैं। अदालत ने कहा है कि तीर्थयात्रा के दौरान शांति, व्यवस्था और स्थानीय भावनाओं का सम्मान सुनिश्चित करना होगा।  

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न्यायमूर्ति एच.एस. थांगखियू की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह आदेश पारित किया। याचिका में गुफा की तीर्थयात्रा की सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया गया था। इस याचिका में सभी संबंधित पक्षों ने सौहार्दपूर्ण एवं सम्मानजनक यात्रा या तीर्थयात्रा को संभव बनाने के लिए कुछ सुरक्षा उपायों पर सहमति व्यक्त की थी।
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अदालत ने रखी ये शर्तें
तीर्थयात्रा की अनुमति देते हुए अदालत ने कहा है कि तीर्थयात्रियों को गुफा में कोई पूजा या धार्मिक अनुष्ठान करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही वे ऐसी प्रथाओं के लिए इच्छित वस्तुएं ला सकेंगे। वहीं, गुफा के अंदर पवित्र पत्थर पर केवल प्रतीकात्मक रूप से जल छिड़कने की अनुमति होगी, तथा न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अत्यधिक जल छिड़कने पर रोक लगा दी है।

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