फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   meghalaya high court dismiss appeal former mla convicts in minor rape gets 25 years jail

Meghalaya: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने बरकरार रखी 25 साल की सजा

Fri, 14 Apr 2023 12:05 PM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिलॉन्ग
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, शिलॉन्ग Published by: नितिन गौतम Updated Fri, 14 Apr 2023 12:05 PM IST
सार

अगस्त 2021 में आरोपी पूर्व विधायक दोरफांग को पोक्सो कोर्ट की विशेष जज एफएस संगमा ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 25 साल जेल की सजा सुनाई थी। 

विज्ञापन
meghalaya high court dismiss appeal former mla convicts in minor rape gets 25 years jail
मेघालय हाईकोर्ट। - फोटो : social media

विस्तार

मेघालय हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पूर्व विधायक को राहत देने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक की याचिका को खारिज करते हुए ट्रायल से मिली 25 साल की सजा को बरकरार रखा है। मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीब बनर्जी की अध्यक्षता वाली पीठ ने पूर्व विधायक जूलियस दोरफांग की याचिका को खारिज करते हुए पीड़िता को 20 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। मुआवजे की यह राशि पीड़िता को तीन महीने में मिलेगी। 

विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कही ये बात
हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई 25 साल की सजा के ठोस कारण है, इसलिए इस मामले में कोई हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। हाईकोर्ट ने पूर्व विधायक की याचिका को खारिज भी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि दोषी की उम्र को देखते हुए सजा की अवधि 15 साल, 20 साल या 30 साल भी हो सकती थी। अधिकतम सजा ना देकर दोषी को ही राहत दी गई है। बता दें कि अगस्त 2021 में आरोपी पूर्व विधायक दोरफांग को पोक्सो कोर्ट की विशेष जज एफएस संगमा ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 25 साल जेल की सजा सुनाई थी। 
विज्ञापन


पोक्सो कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ पूर्व विधायक दोरफांग ने हाईकोर्ट का रुख किया था। हालांकि अब उन्हें हाईकोर्ट ने भी उनकी सजा को बरकार रख उन्हें झटका दिया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि पीड़िता को अगले 20 सालों तक मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं दी जाएं और साथ ही उसकी शिक्षा का भी इंतजाम किया जाए, जिससे पीड़िता एक सामान्य और स्वस्थ जिंदगी जी सके।   
विज्ञापन
विज्ञापन


कौन है जूलियस दोरफांग
बता दें कि दोरफांग उग्रवादी संगठन Hynniewtrep National Liberation Council का चेयरमैन था और साल 2007 में उसने आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में वापसी की थी। साल 2013 में दोरफांग ने विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। साल 2017 में दोरफांग पर 14 साल की बच्ची से दुष्कर्म का आरोप लगा, जिसके बाद उसके खिलाफ पोक्सो एक्ट और अनैतिक तस्करी रोकथाम कानून के तहत मामला दर्ज किया गया। जिसमें उसे यह सजा हुई है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed