{"_id":"5c3e6aabbdec2273404df41f","slug":"meghalaya-cave-tragedy-case-supreme-court-imposed-ban-on-carry-coal","type":"story","status":"publish","title_hn":"मेघालय खदान मामले से सुप्रीम कोर्ट नाराज, लगाया कोयला ढोने पर प्रतिबंध","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
मेघालय खदान मामले से सुप्रीम कोर्ट नाराज, लगाया कोयला ढोने पर प्रतिबंध
Wed, 16 Jan 2019 04:50 AM IST
गौरव द्विवेदी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: गौरव द्विवेदी
Updated Wed, 16 Jan 2019 04:50 AM IST
विज्ञापन
कोयला
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
करीब एक महीना पहले मेघालय की एक अवैध कोयला खान में फंसे 15 खनन कर्मियों की अब तक बरामदगी नहीं होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज हो गया है। शीर्ष अदालत ने मंगलवार को मेघालय में विभिन्न स्थानों पर चल रहे खनन से निकले कोयले की ढुलाई पर प्रतिबंध लगा दिया।
विज्ञापन
जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एसए नजीर की पीठ ने यह निर्णय उस याचिका को ठुकराते हुए दिया, जिसमें विभिन्न स्थानों पर खोदे गए कोयले की ढुलाई की इजाजत देने की मांग की गई थी। पीठ ने मेघालय सरकार, केंद्र सरकार और अन्य को नोटिस जारी करते हुए उनसे राज्य में कोयला खनन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर जवाब भी तलब किया और मामले की सुनवाई 19 फरवरी तक स्थगित कर दी।
विज्ञापन
24 हजार खान चल रही हैं मेघालय में
सुनवाई के दौरान इस मामले में एमिकस क्यूरी बनाए गए वरिष्ठ एडवोकेट कोलिन गोनसाल्वेस ने एक रिपोर्ट का हवाला दिया। गुवाहाटी हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बीपी ककोटी की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय कमेटी की इस रिपोर्ट में राज्य सरकार के अधिकारियों ने अवैध कोयला खनन की बात स्वीकारी थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि मेघालय में करीब 24 हजार खान हैं, जिनमें से अधिकतर अवैध हैं।
विज्ञापन