Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Maharashtra Update Court acquits elderly woman in murder case of missing husband

Maharashtra Update:पति की हत्या के आरोप से 68 वर्षीय महिला को राहत, सबूतों के अभाव में बरी

Mon, 15 Jun 2026 09:33 PM IST
Rahul Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई।
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई। Published by: Rahul Kumar Updated Mon, 15 Jun 2026 09:33 PM IST
विज्ञापन
Maharashtra Update Court acquits elderly woman in murder case of missing husband
महाराष्ट्र की बड़ी खबरें - फोटो : अमर उजाला

एक सत्र न्यायालय ने सोमवार को वर्ष 2006 के एक बहुचर्चित हत्या के मामले में 68 वर्षीय एक महिला और उसके सह-आरोपी को बरी कर दिया। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि पुलिस द्वारा बरामद किया गया सिर और अंगों से रहित धड़ उसी व्यक्ति का था, जिसे कथित पीड़ित माना जा रहा था। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश महेश के जाधव ने किसान खरवा की पत्नी बंसिबेन खरवा और सह-आरोपी इरशाद अली शाह को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया।

विज्ञापन


न्यायाधीश ने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के मकसद को साबित करने में भी नाकाम रहा। उन्होंने कहा कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जो यह दर्शाता हो कि बंसिबेन ने अपने पति की हत्या के लिए शाह और एक फरार आरोपी को काम पर रखा था।
विज्ञापन


अभियोजन पक्ष के अनुसार, 14 मई 2006 को नागपाड़ा इलाके में गश्त पर तैनात एक पुलिस कांस्टेबल को कपड़े में लिपटा एक पुरुष का गंभीर रूप से विकृत धड़ मिला था। इस धड़ का सिर, हाथ और पैर गायब थे, जिससे उसकी पहचान अत्यंत कठिन हो गई थी। यह मामला 12 वर्षों तक अनसुलझा रहा।
विज्ञापन
विज्ञापन


वर्ष 2018 में, जांच एक अन्य वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक को सौंपी गई। एक मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर, अधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि वह धड़ किसान खरवा नामक एक लापता व्यक्ति का था। इसके बाद, किसान खरवा की पत्नी बंसिबेन और स्थानीय व्यवसायी इरशाद अली शाह को गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा था कि बंसिबेन ने शाह को अपने पति की हत्या की सुपारी दी थी और उसे 2,00,000 रुपये का भुगतान किया था

Trending Videos

बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया पूर्व जज गौतम पटेल की सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश
 बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार को हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गौतम पटेल को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। सेवानिवृत पटेल को दाऊदी बोहरा समुदाय के आध्यात्मिक प्रमुख से जुड़े 2024 के एक फैसले के कारण धमकियां मिल रही हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवींद्र घुगे और न्यायमूर्ति गौतम अंखाड की पीठ ने यह निर्देश तीन बार एसोसिएशन बॉम्बे बार एसोसिएशन (बीबीए), एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया (एएडब्ल्यूआई) और बॉम्बे इनकॉरपोरेटेड लॉ सोसाइटी (बीआईएलएस) की दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान दिए।

सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पेश लोक अभियोजक शिशिर हिरे ने अदालत को बताया कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश गौतम के आवास पर हर वक्त के लिए दो निजी सुरक्षा अधिकारी तैनात किए गए हैं। धमकियों को लेकर रविवार गामदेवी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है और जांच चल रही है। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त को खुद इस मामले की निगरानी करने और 2 जुलाई को स्थिति रिपोर्ट रिपोर्ट सौंपने को कहा। इसके साथ ही सरकार को निर्देश दिया कि वह उस घटना पर उठाए गए कदमों की जानकारी दे, जिसमें इस साल अप्रैल में लंदन में पटेल की बेटी पर शारीरिक हमला हुआ था। याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील नितिन ठक्कर ने जोर देकर कहा कि एक कड़ा संदेश दिया जाना चाहिए कि न्यायपालिका ऐसी धमकियों को बर्दाश्त नहीं करेगी।

महाराष्ट्र में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोप में फुटबॉल कोच गिरफ्तार
महाराष्ट्र के पालघर जिले में 17 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में उसके फुटबॉल कोच को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने खेल में करिअर बनाने का झांसा देकर लड़की का तीन साल तक यौन शोषण किया। जब लड़की ने उससे दूरी बनानी चाही तो आरोपी ने उसकी तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी भी दी। पीड़िता के परिवार की शिकायत के आधार पर पुलिस ने शनिवार को 36 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी वसई इलाके में एक निजी फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र चलता है। शिकायत के अनुसार, पीड़िता 2023 में फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र में शामिल हुई थीं। माणिकपुर पुलिस ने बताया कि कोच ने खेल में अच्छे मौकों का भरोसा दिलाकर उसका भरोसा जीता और फिर उसका कई बार यौन शोषण किया।

पीड़िता का आरोप है कि कोच ने इन घटनाओं के वीडियो और तस्वीरें भी बनाई थीं। पुलिस ने बताया कि जब लड़की ने उससे बातचीत कम कर दी तो आरोपी ने उस पर दबाव बनाने के लिए वीडियो और तस्वीरें सार्वजनिक करने की धमकी दी।

एक अधिकारी ने कहा, लगातार हो रहे उत्पीड़न से परेशान होकर लड़की ने अपने परिजनों बताया, जिसके बाद उन्होंने माणिकपुर पुलिस से संपर्क किया और शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म, आपराधिक धमकी और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के तहत एफआईआर दर्ज की और आरोपी को गिरफ्तार किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed