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महाराष्ट्र: सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'घोड़ा बाजार' रोकने के लिए लिया फैसला, जानें पांच बड़ी बातें
Tue, 26 Nov 2019 10:49 AM IST
योगेश साहू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: योगेश साहू
Updated Tue, 26 Nov 2019 10:49 AM IST
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सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : सोशल मीडिया
महाराष्ट्र में चल रही सियासी नौटंकी में घोड़ा बाजार (हॉर्स ट्रेडिंग) की आशंका को देखते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार अपना 'चाबुक' चला दिया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 27 नवंबर की शाम पांच बजे विधानसभा में बहुमत परीक्षण कराना होगा।
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कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी कहा कि पहले विधायकों को शपथ ग्रहण कराई जाएगी। इसके बाद विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ही बहुमत परीक्षण कराएंगे। बता दें कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में करीब डेढ़ घंटे में सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
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कोर्ट के आदेश की पांच बड़ी बातें
- सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि 27 नवंबर को शाम पांच बजे बहुमत परीक्षण काराया जाएगा।
- महाराष्ट्र विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य 27 नवंबर को शपथ लेंगे।
- महाराष्ट्र विधानसभा में विश्वास मत के दौरान गुप्त मतदान नहीं होगा।
- पूरी प्रक्रिया पांच बजे तक पूरी हो जानी चाहिए, विधानसभा की पूरी कार्यवाही का सीधा प्रसारण होगा।
- विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर ही बहुमत परीक्षण कराएंगे।