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Maharashtra: शिवसेना पर शिंदे-उद्धव गुट के विवाद को लेकर आज संविधान पीठ कर सकती है सुनवाई

Wed, 07 Sep 2022 03:22 AM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 07 Sep 2022 03:22 AM IST
सार

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे समूह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने शिवसेना पर हक और चुनाव निशान आवंटन के मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की है। जिसके बाद इस मामले में सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट की पीठ ने मंगलवार को इस बारे में आदेश दिया।

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Maharashtra political crisis: Eknath Shinde group seeks urgent hearing SC may hear case tomorrow
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : Social media

विस्तार

महाराष्ट्र में हुई सियासी उठापटक और शिवसेना पर अपने दावे लेकर उद्धव गुट द्वारा दायर मामलों की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सूचीबद्ध कर सकता है।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को शिवसेना को लेकर विवाद में एकनाथ शिंदे गुट का पक्ष सुना। अब पांच सदस्यीय संविधान पीठ बुधवार को इस मामले पर विचार कर सकती है। उद्धव ठाकरे गुट ने शिवसेना व पार्टी के सिंबल पर शिंदे गुट के दावे को लेकर निर्वाचन आयोग से कार्यवाही रोकने की अपील की है।

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सीजेआई यूयू ललित और जस्टिस एस रवींद्र भट की पीठ के समक्ष शिंदे गुट के वकील नीरज किशन कौल ने मामले में तत्काल सुनवाई की मांग की। जिसके बाद सीजेआई यूूयू ललित ने कहा, हम देखेंगे कि पांच सदस्यीय पीठ इस मामले में बुधवार से विचार करना शुरू करे।
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कौल ने पीठ को बताया कि 23 अगस्त को शीर्ष अदालत ने मामले को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेजने का फैसला किया था। उसके बाद से निर्वाचन आयोग के समक्ष पार्टी के अधिकार और सिंबल को लेकर कार्यवाही रुक गई है। इसलिए मामले की तत्काल सुनवाई की जाए। इस पर सीजेआई ने कहा, हम कोई स्पष्ट आश्वासन नहीं दे सकते मगर देखेंगे कि बुधवार को संविधान पीठ के समक्ष इसे रखा जा सके।
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राज्य में आगामी स्थानीय निकाय चुनावों के बारे में पीठ को अवगत कराते हुए कौल ने कहा कि इस मुद्दे को तत्काल हल करने की आवश्यकता है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि मामले की सुनवाई संविधान पीठ द्वारा 25 अगस्त को की जाएगी। जिसके बाद पीठ ने भारत के चुनाव आयोग को 25 अगस्त तक फैसला नहीं करने का आदेश दिया था। हालांकि, मामला अभी तक सुनवाई के लिए नहीं आया है।


गौरतलब है कि एकनाथ शिंदे ने 'असली' शिवसेना पार्टी के रूप में उनको मान्यता देने और पार्टी के चुनाव निशान धनुष और तीर को उन्हें आवंटन के लिए याचिका दायर की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे गुट की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल के अनुरोध पर शिवसेना के चुनाव चिन्ह के मुद्दे पर अंतरिम राहत के लिए 25 अगस्त को मामला संविधान पीठ के समक्ष रखा था। वहीं, शिवसेना के उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे गुट के 'असली' शिवसेना के रूप में मान्यता के दावे पर भारत के चुनाव आयोग के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की थी। 

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