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मराठा आरक्षण कानून के तहत 23 जनवरी तक कोई नियुक्ति नहीं करेगी महाराष्ट्र सरकार
Thu, 20 Dec 2018 12:19 AM IST
आसिम खान
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
Published by: आसिम खान
Updated Thu, 20 Dec 2018 12:19 AM IST
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महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज को नौकरियों व शिक्षा संस्थानों में 16 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाया है लेकिन उसे फिलहाल लागू नहीं करेगी। राज्य सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि मराठा आरक्षण कानून के तहत 23 जनवरी तक कोई नियुक्ति नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण कानून देने के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह भरोसा दिया है।
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मराठा आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न विभागों में बंपर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी जिसके जवाब में सरकार ने 23 जनवरी तक किसी की भी नियुक्ति नहीं करने की बात कही है।
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सरकारी वकील वीए थोरात ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एनएच पाटिल और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ को भरोसा दिया कि राज्य सरकार 23 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक कोई नियुक्ति नहीं करेगी।
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