फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   Maharashtra government will not appoint any appointment till Mar 23 under Maratha reservation law

मराठा आरक्षण कानून के तहत 23 जनवरी तक कोई नियुक्ति नहीं करेगी महाराष्ट्र सरकार

Thu, 20 Dec 2018 12:19 AM IST
आसिम खान न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: आसिम खान Updated Thu, 20 Dec 2018 12:19 AM IST
विज्ञापन
Maharashtra government will not appoint any appointment till Mar 23 under Maratha reservation law

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समाज को नौकरियों व शिक्षा संस्थानों में 16 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाया है लेकिन उसे फिलहाल लागू नहीं करेगी। राज्य सरकार ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि मराठा आरक्षण कानून के तहत 23 जनवरी तक कोई नियुक्ति नहीं होगी। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण कानून देने के खिलाफ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। इस पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने यह भरोसा दिया है।

विज्ञापन


मराठा आरक्षण के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल होने के बावजूद महाराष्ट्र सरकार ने विभिन्न विभागों में बंपर भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला था। इसको लेकर हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई थी जिसके जवाब में सरकार ने 23 जनवरी तक किसी की भी नियुक्ति नहीं करने की बात कही है। 
विज्ञापन


सरकारी वकील वीए थोरात ने बुधवार को मुख्य न्यायाधीश एनएच पाटिल और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ को भरोसा दिया कि राज्य सरकार 23 जनवरी को होने वाली अगली सुनवाई तक कोई नियुक्ति नहीं करेगी। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed