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ब्लैक फंगस: महाराष्ट्र सरकार ने कहा- म्यूकरमाइकोसिस के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा
Mon, 24 May 2021 11:55 PM IST
देव कश्यप
पीटीआई, मुंबई
पीटीआई, मुंबई
Published by: देव कश्यप
Updated Mon, 24 May 2021 11:55 PM IST
सार
- महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस को महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया गया
- म्यूकरमाइकोसिस बीमारी से पीड़ित मरीजों का मुफ्त में किया जाएगा इलाज
- जरूरी दवाएं भी इन अस्पतालों में भर्ती मरीजों को मुफ्त दी जाएंगी
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ब्लैक फंगस (सांकेतिक तस्वीर)
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को बॉम्बे उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ से कहा कि ब्लैक फंगस संक्रमण म्यूकरमाइकोसिस को अब महात्मा ज्योतिबा फूले जन आरोग्य योजना एवं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे में लाया गया है।
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उसने कहा कि उपरोक्त योजनाओं के तहत मरीजों का पूरे महाराष्ट्र में पूर्व चिह्नित अस्पतालों एवं नर्सिंग होम में मुफ्त इलाज होगा। राज्य सरकार ने न्यायमूर्ति आरवी घुगे और न्यायमूर्ति बीयू देबद्वार की पीठ से कहा कि उसने इन फंगस वाली बीमारियों के उपचार के लिए राज्यभर में 130 अस्पतालों की पहचान की है और नागरिक, जिनके पास इन बीमा योजनाओं के कार्ड नहीं हैं वे भी, इन केंद्रों में मुफ्त में म्यूकरमाइकोसिस का उपचार करा सकते हैं।
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महाराष्ट्र ने कहा कि शीघ्र ही और 1000 और अस्पताल इन योजनाओं के तहत म्यूकरमाइकोसिस के उपचार की खातिर पैनल में शामिल किए जाएंगे। सरकार ने कहा कि म्यूकरमाइकोसिस के उपचार के लिए जरूरी दवाएं भी इन अस्पतालों में भर्ती मरीजों को मुफ्त दी जाएंगी तथा निजी अस्पतालों में ‘भारी भरकम बिल’ बनाने से रोका जाएगा। उसने कहा कि वह निजी अस्पतालों में म्यूकरमाइकोसिस के उपचार की मूल्य सीमा तय करने की दिशा में काम कर रही है।
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राज्य ने कहा कि इस साल 18 मई को जारी की गयी सरकारी अधिसूचना में इन बातों का जिक्र है। इस पर पीठ ने राज्य की दलील स्वीकार कर उसे सरकारी अधिसूचना में जारी करने का निर्देश दिया। मंगलवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से ब्लैक फंगस यानी म्यूकरमाइकोसिस को महामारी बीमारी अधिनियम, 1987 के तहत अधिसूचित रोग घोषित करने की अपील की थी।