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Hindi News ›   India News ›   Maharashtra crime: 11 Human skulls and 56 bones recovered from a private hospital in Wardha 

निठारी जैसा कांड: निजी अस्पताल के बायोगैस प्लांट से मिले मानव खोपड़ियां व नरकंकाल, अवैध रूप से कराया जाता था गर्भपात 

Fri, 14 Jan 2022 11:03 AM IST
प्रांजुल श्रीवास्तव न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: प्रांजुल श्रीवास्तव Updated Fri, 14 Jan 2022 11:03 AM IST
सार

पुलिस ने 11 मानव खोपड़ियां व 56 भ्रूण की हड्डियां बरामद की हैं। इन्हें जांच के लिए भेजा गया है, पुलिस इन मानव कंकालों के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। 

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Maharashtra crime: 11 Human skulls and 56 bones recovered from a private hospital in Wardha 
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ब्यूरो

विस्तार

महाराष्ट्र के वर्धा जिले से निठारी कांड जैसा मामला सामने आया है। यहां के एक प्राइवेट अस्पताल से मानव कंकाल और खोपड़ियां बरामद हुई हैं। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अभी तक यह नहीं पता चल पाया है कि यह मानव कंकाल किसके हैं। 

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दरअसल, मामला वर्धा के आरवी क्षेत्र के कदम अस्पताल का है। यहां अवैध गर्भपात मामले में जांच करने पहुंची पुलिस ने जब बायोगैस प्लांट की जांच की तो होश ही उड़ गए। प्लांट में 11 मानव खोपड़ियां और 56 भ्रूण की हड्डियां बरामद हुईं। पुलिस ने अस्पताल से सोनाग्राफी मशीन का कागज जब्त कर लिए हैं। वहीं पुलिस ने बताया कि 13 साल की लड़की का अवैध गर्भपात कराने के आरोप में अस्पताल की डॉक्टर रेखा कदम व एक नर्स को भी गिरफ्तार करा गया है। 
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कैसे हुआ मामले का खुलासा
मामले का खुलासा तब हुआ जब 13 वर्षीय एक नाबालिग गर्भवती हुई और कदम हास्पिटल में 30 हजार रुपये लेकर उसका अवैध तरीके से गर्भपात करा दिया गया। इसके बाद पीड़ित लड़की और आरोपी लड़के के माता-पिता के बीच झगड़ा हो गया। मामला पुलिस तक पहुंचने पर इसका पर्दाफाश हुआ और पुलिस ने गर्भपात कराने के आरोप में डॉ. रेखा कदम सहित नाबालिग युवक और उसके माता-पिता को गिरफ्तार कर लिया।  
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नरकंकालों की जांच में जुटी पुलिस 
पुलिस का कहना है कि सभी नरकंकालों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। इसके साथ ही यह भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि अस्पताल ने इन भ्रूण का वैध तरीके से गर्भपात किया था या फिर अवैध तरीके से। पुलिस का कहना है कि अस्पताल प्रशासन ने 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की का गर्भपात करने से पहले अधिकारियों को सूचना नहीं दी थी। 

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