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राहुल के खिलाफ मानहानि की सुनवाई 19 अक्टूबर तक टली, बापू की हत्या के लिए आरएसएस को दोषी ठहराया है
Sat, 06 Jul 2019 04:43 PM IST
अमर शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिवंडी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भिवंडी
Published by: अमर शर्मा
Updated Sat, 06 Jul 2019 04:43 PM IST
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राहुल गांधी
- फोटो : PTI
महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस को दोषी ठहराने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में भिवंडी की अदालत ने सुनवाई 19 अक्टूबर तक स्थगित कर दी है। राहुल गांधी के वकील ने कहा कि गांधी पेश नहीं हो सके क्योंकि वह एक अलग मामले में सुनवाई के लिए पटना में हैं।
महाराष्ट्र में ठाणे के नजदीक भिवंडी में राहुल गांधी पर मानहानि का मामला चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था जिसके बाद एक आरएसएस कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ मनहानि का मामला दायर किया था।
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राहुल गांधी को मानहानि के एक अन्य मामले में पटना कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। राहुल के खिलाफ ये मामला बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गत अप्रैल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में दर्ज कराया था।
सुशील मोदी ने उक्त मामला गांधी द्वारा कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में की गई टिप्पणी करने पर आपत्ति जताते हुए दायर किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि 'सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं?' गांधी का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बैंक धोखाधड़ी आरोपी नीरव मोदी और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की ओर था।
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Maharashtra:Hearing in defamation case against Rahul Gandhi for blaming RSS for assassination of Mahatma Gandhi has been adjourned for October 19 by a Bhiwandi court.Rahul Gandhi's lawyer said Gandhi couldn't appear because he is in Patna for hearing in a separate case.(File pic) pic.twitter.com/QKgX4gonuG
— ANI (@ANI) July 6, 2019
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महाराष्ट्र में ठाणे के नजदीक भिवंडी में राहुल गांधी पर मानहानि का मामला चल रहा है। राहुल गांधी ने कहा था कि महात्मा गांधी की हत्या में आरएसएस का हाथ था जिसके बाद एक आरएसएस कार्यकर्ता ने उनके खिलाफ मनहानि का मामला दायर किया था।
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राहुल गांधी को मानहानि के एक अन्य मामले में पटना कोर्ट ने शनिवार को जमानत दे दी है। राहुल के खिलाफ ये मामला बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने गत अप्रैल में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) की अदालत में दर्ज कराया था।
सुशील मोदी ने उक्त मामला गांधी द्वारा कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली में की गई टिप्पणी करने पर आपत्ति जताते हुए दायर किया था। जिसमें उन्होंने कहा था कि 'सभी चोरों के उपनाम मोदी क्यों हैं?' गांधी का इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बैंक धोखाधड़ी आरोपी नीरव मोदी और इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी की ओर था।