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मद्रास हाईकोर्ट: कोर्ट का अहम फैसला, कहा- ट्रांसजेंडरों को विशेष आरक्षण दिया जाए

Wed, 02 Mar 2022 10:58 PM IST
अभिषेक दीक्षित न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चेन्नई Published by: अभिषेक दीक्षित Updated Wed, 02 Mar 2022 10:58 PM IST
सार

जस्टिस रमेश ने साथ ही खुद को पुरुष ट्रांसजेंडर बताने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक माप, सहनशक्ति और शारीरिक दक्षता के परीक्षणों में महिलाओं व अन्य सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के बराबर ही छूट देने की मांग की।

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Madras High Court: Important decision of the court said that special reservation should be given to transgenders
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को तमिलनाडु सरकार को ट्रांसजेंडरों को विशेष आरक्षण का तय पीसदी मुहैया कराने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा, यह सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ वर्ग को मिलने वाली अन्य राहतों से अलग होना चाहिए। जस्टिस एमएस रमेश ने ट्रांसजेंडर शारदा और सात अन्य की रिट याचिका को मंजूरी देते हुए यह सिफारिश की। 

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जस्टिस रमेश ने साथ ही खुद को पुरुष ट्रांसजेंडर बताने वाले उम्मीदवारों को शारीरिक माप, सहनशक्ति और शारीरिक दक्षता के परीक्षणों में महिलाओं व अन्य सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के उम्मीदवारों के बराबर ही छूट देने की मांग की। जस्टिस रमेश ने कहा, राज्य में आरक्षण, छूट व राहत प्रदान करते वक्त अन्य सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की ही अनुपात में ट्रांसजेंडरों को भी राहत प्रदान की जाए।

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