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मद्रास उच्च न्यायालय: प्रकृति को दिया 'जीवित का दर्जा', इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार को दिेए निर्देश

Sat, 30 Apr 2022 04:15 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मदुरै
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मदुरै Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Sat, 30 Apr 2022 04:15 PM IST
सार

मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रकृति का संरक्षण करने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़-पौधे आदि को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है,ताकि एक जीवित व्यक्ति की तरह ही प्रकृति के सभी संबंधित अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों को संरक्षित किया जा सके। 

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Madras High Court grants mother nature living being status with rights and duties
मद्रास हाईकोर्ट

विस्तार

मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रकृति का संरक्षण करने के लिए प्राकृतिक वस्तुओं जैसे पेड़-पौधे आदि को जीवित व्यक्ति का दर्जा दिया है। इसके लिए अदालत ने माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का उपयोग किया है, ताकि एक जीवित व्यक्ति की तरह ही प्रकृति के सभी संबंधित अधिकारों, कर्तव्यों और देनदारियों को संरक्षित किया जा सके। साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रकृति की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएं।

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सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति एस श्रीमति ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के पहले के एक फैसले को याद किया। उस फैसले में  उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 'पैरेंस पैट्रिया क्षेत्राधिकार' (राष्ट्र क्षेत्राधिकार के माता-पिता) को लागू किया था। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गंगोत्री और यमुनोत्री नदियों सहित ग्लेशियरों को संरक्षित करने के लिए कानूनी संस्थाओं के रूप में घोषित किया था। उन्होंने कहा कि पिछली पीढ़ियों ने धरती मां को उसकी प्राचीन महिमा में सौंप दिया है और हम नैतिक रूप से इसे अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए बाध्य हैं।
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अदालत ने कहा कि यह 'मातृ प्रकृति' को न्यायिक स्थिति प्रदान करने का सही समय है। इसलिए यह न्यायालय 'मातृ प्रकृति' को 'जीवित प्राणी' के रूप में घोषित कर रहा है। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि सभी प्राकृतिक चीजों को वही अधिकार, कर्तव्य, देनदारियां, मूलभूत अधिकार और कानूनी अधिकार प्राप्त होंगे जो जीवित मानव को मिलते हैं, जिससे उनकी संरक्षण और रक्षा की जा सके। इस आदेश में कहा गया है कि इन चीजों को पहुंचाए गए नुकसान को किसी इंसान को पहुंचाये गए नुकसान के समान ही माना जाएगा। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रकृति की रक्षा के लिए उचित कदम उठाएं।
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मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने एक पूर्व तहसीलदार-स्तर के अधिकारी की याचिका पर विचार करते हुए अपने हाल ही में दिए गए आदेश में प्रकृति के संरक्षण पर अत्यधिक महत्व दिया। इस याचिका में कुछ व्यक्तियों को "वन पोराम्बोक भूमि" के रूप में सरकारी भूमि के लिए कथित रूप से पट्टा (भूमि विलेख) देने के लिए उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को रद्द करने की मांग की थी और प्रतिवादियों को 7.5 प्रतिशत ब्याज के साथ सेवानिवृत्ति की तारीख से बकाया के साथ पूर्ण पेंशन और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी) स्वीकृत करने का निर्देश दिया था।

सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि चूंकि मेघमलाई में विचाराधीन भूमि के संबंध में दिए गए पट्टे को रद्द कर दिया गया था और गांव के खातों में आवश्यक प्रविष्टियां की गई थीं इसलिए दंड को संशोधित किया जाना चाहिए।

अदालत ने आगे कहा कि इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को संचयी प्रभाव के बिना छह महीने के लिए वेतन वृद्धि को रोकने के रूप में संशोधित किया जाना चाहिए और परिणामी मौद्रिक लाभ याचिकाकर्ता को प्रदान किया जाएगा।


फैसला सुनाते हुए न्यायाधीश ने कहा कि यह सजा प्रकृति के खिलाफ किए गए कृत्य के लिए लगाई गई है। प्रतिवादियों को आदेश की प्रति प्राप्त होने की तारीख से चार सप्ताह की अवधि के भीतर इस सजा को लागू करने का निर्देश दिया जाता है।

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