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लंदन की अदालत ने माना माल्या का अनुरोध, प्रत्यर्पण पर सुनवाई की आगे बढ़ाई तारीख

Thu, 12 Jul 2018 07:24 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 12 Jul 2018 07:24 PM IST
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London Court accept Vijay Mallya plea to extend Hearing date

विजय माल्या के प्रत्यर्पण को लेकर लंदन की अदालत में सुनवाई की तारीख आगे बढ़ा दी गई है। पहले अदालत की तरफ से ये सुनवाई 11 जुलाई को तय की गई थी जिसे विजय माल्या के अनुरोध पर अब 31 जुलाई कर दिया गया है। इससे पहले ब्रिटेन के हाईकोर्ट ने भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को तगड़ा झटका देते हुए भारतीय बैंकों को दो लाख पाउंड (1.81 करोड़ रुपये) चुकाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 13 बैंकों का कर्ज चुकाने के लिए चल रही कानूनी लड़ाई में हुए खर्च के एवज में यह रकम देने का आदेश दिया है। पहले ही जज एंड्रयू हेनशॉ ने दुनियाभर में माल्या की संपत्ति को फ्रीज करने के आदेश को रद्द करने से इनकार कर दिया था। 

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जज ने एसबीआई के नेतृत्व वाले 13 बैंकों के संघ द्वारा 1.145 बिलियन पाउंड की वसूली संबंधी भारतीय कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा था। साथ ही कोर्ट ने 62 वर्षीय माल्या को दुनियाभर में संपत्ति फ्रीज संबंधी आदेश के रजिस्ट्रेशन और कर्नाटक के कर्ज वसूली ट्रिब्यूनल (डीआरटी) के आदेश पर आई लागत को चुकाने का आदेश दिया। जस्टिस बायरन के 26 जून के आदेश के मुताबिक, 'हाईकोर्ट के प्रवर्तन अधिकारी, इसमें उनसे अधिकार प्राप्त एजेंट भी शामिल है, परिसर में दाखिल होने के लिए जरूरत होने पर बल प्रयोग कर सकते हैं।'
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मामले से जुड़े कानूनी जानकार के मुताबिक या तो अदालत कानूनी लड़ाई में आए खर्च का आकलन करती है या फिर संबंधित पक्ष आपसी सहमति से एक निश्चित राशि तय कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि कोर्ट के लागत के आकलन करने की एक प्रक्रिया है। इसकी सुनवाई ब्रिटेन में स्पेशलिस्ट कास्ट जज के सामने है लेकिन माल्या को फिलहाल तो कम से कम दो लाख पाउंड चुकाने ही होंगे। 
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माल्या 9000 करोड़ रुपये के कर्ज नहीं चुकाने के मामले में ब्रिटेन में प्रत्यर्पण मामले का भी सामना कर रहा है। इस मामले की आखिरी सुनवाई अगले महीने वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में होगी। इस दौरान उसकी बचाव टीम और भारत सरकार की ओर से क्राउन अभियोजन सेवा अपनी दलीलें पेश करेगी। पहले इस मामले की सुनवाई 11 जुलाई को होनी थी लेकिन अब 31 जुलाई को होगी। 

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